Choksi Bail Denied : भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को बेल्जियम की अदालत से बड़ा झटका लगा है। पंजाब नेशनल बैंक (PNB) से जुड़े 13,850 करोड़ रुपये के लोन धोखाधड़ी मामले में अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। बेल्जियम की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया।
मेहुल चोकसी ने अपनी याचिका में खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए परिवार के साथ रहने की इच्छा जताई थी। हालांकि अदालत ने इन दलीलों को खारिज कर दिया।
चोकसी को 12 अप्रैल 2025 को बेल्जियम में गिरफ्तार किया गया था। उस समय वह स्विट्जरलैंड में इलाज के बहाने बेल्जियम से भागने की योजना बना रहा था। भारत सरकार ने उसके प्रत्यर्पण के लिए बेल्जियम से औपचारिक तौर पर अनुरोध किया है।
वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े के अनुसार, मेहुल चोकसी को भारत वापस लाने की प्रक्रिया आसान नहीं होगी। उन्होंने बताया कि प्रत्यर्पण प्रक्रिया लंबी है, जिसमें पहले बेल्जियम प्रशासनिक आदेश जारी करेगा जो न्यायालय के फैसले पर निर्भर होगा। मेहुल का अपराध बेल्जियम में भी दंडनीय होना जरूरी है। इसके अलावा चोकसी ने खुद को राजनीतिक अपराध की श्रेणी में बताते हुए प्रत्यर्पण का विरोध किया है।
गिरफ्तारी के समय बेल्जियम पुलिस ने मुंबई की अदालत द्वारा जारी दो वारंटों का जिक्र किया था, जो 23 मई 2018 और 15 जून 2021 को जारी हुए थे। चोकसी पर पीएनबी धोखाधड़ी मामले में सीबीआई और ईडी मुकदमा चला रही हैं। इस मामले में चोकसी का भतीजा नीरव मोदी भी आरोपी है, जो फिलहाल लंदन में है और भारत में उसके प्रत्यर्पण की प्रक्रिया जारी है।
Brijendra
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