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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कोटक महिंद्रा बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक (PNB) पर नियामकीय दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने के चलते बड़ा जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई उन मामलों में की गई है जहां बैंकों ने कर्ज वितरण, ग्राहक सेवा और KYC संबंधित नियमों का पालन नहीं किया।

कोटक महिंद्रा बैंक पर जुर्माना

जुर्माना राशि: ₹61.4 लाख

उल्लंघन: ऋण वितरण प्रणाली और नियामकीय दिशानिर्देशों का पालन न करना

RBI की टिप्पणी: यह जुर्माना केवल नियामकीय अनुपालन में कमियों के लिए लगाया गया है और ग्राहकों के साथ किए गए समझौतों की वैधता पर असर नहीं पड़ेगा।

IDFC फर्स्ट बैंक पर जुर्माना

जुर्माना राशि: ₹38.6 लाख

उल्लंघन: KYC (अपने ग्राहक को जानो) दिशानिर्देशों का उल्लंघन

कारण: ग्राहक की पहचान और निगरानी में लापरवाही, जिससे वित्तीय जोखिम बढ़ सकता है।

पंजाब नेशनल बैंक पर जुर्माना

जुर्माना राशि: ₹29.6 लाख

उल्लंघन: ग्राहक सेवा से संबंधित RBI निर्देशों का पालन न करना

प्रभाव: बैंक की ग्राहक सेवा प्रक्रिया में खामियों के कारण यह कार्रवाई की गई।

विदेशी बैंक खातों और जमा पर RBI के नए दिशा-निर्देश

बैंक बिना RBI को सूचित किए विदेशी शाखाओं या प्रतिनिधियों के नाम पर खाता नहीं खोल या बंद कर सकते।

पाकिस्तान के बाहर संचालित पाकिस्तानी बैंक शाखाओं के नाम पर खाता खोलने के लिए विशेष अनुमति आवश्यक होगी।

पर्यटकों द्वारा खुले बैंक खाते में जमा राशि, विदेशी मुद्रा प्रेषण मानी जाएगी और इस पर नियमानुसार निगरानी रखनी होगी।

विदेशी प्रतिनिधियों द्वारा भारत में आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु विदेशी मुद्रा खरीद की जा सकती है, लेकिन सट्टा गतिविधियों की कड़ी निगरानी आवश्यक होगी।

RBI की चेतावनी

RBI ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी विदेशी बैंक या प्रतिनिधि द्वारा भारतीय रुपये के विरुद्ध सट्टा गतिविधि पाई जाती है, तो उसकी सूचना तत्काल RBI को देनी होगी। यह बैंकिंग पारदर्शिता और स्थायित्व बनाए रखने के लिए जरूरी है।


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