दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामला : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली. बुधवार (14 अगस्त) को केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। केजरीवाल की ओर से अदालत में पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत की गुहार लगाई. उस पर कोर्ट ने कहा कि हम किसी को अंतरिम जमानत नहीं दे सकते.
दरअसल, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली शराब नीति मामले में उनके खिलाफ सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा. कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में अगली सुनवाई 23 अगस्त को होगी. शराब नीति मामले में ही आम आदमी पार्टी (आप) नेता और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसौदिया को करीब 17 महीने बाद जमानत मिल गई है.
केजरीवाल की जमानत पर अंतरिम राहत के लिए आधार पर सुनवाई
के दौरान अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को तीन बार अंतरिम जमानत दी जा चुकी है. उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई और 12 जुलाई को अंतरिम जमानत दी थी। उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 20 जून को ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए जमानत आदेश का भी हवाला दिया। सिंघवी ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है. उन्होंने यह भी तर्क दिया कि जब कोई सख्त शर्तें नहीं हैं तो सीबीआई मामले में जमानत से इनकार कैसे किया जा सकता है।
हम अंतरिम जमानत नहीं दे रहे: सुप्रीम कोर्ट
अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ईडी मामले में अंतरिम जमानत से पहले सीबीआई ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया, इसलिए वह अभी भी जेल में हैं। वह सिर्फ अंतरिम जमानत चाहते हैं. उस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, हम किसी तरह की अंतरिम जमानत नहीं दे रहे हैं. सिंघवी ने कोर्ट से अनुरोध किया कि चूंकि केजरीवाल स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहे हैं, इसलिए मामले की सुनवाई जल्द की जानी चाहिए. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 23 अगस्त को तय की है.
सीबीआई ने केजरीवाल को कब गिरफ्तार किया?
सुप्रीम कोर्ट के समक्ष केजरीवाल की नवीनतम याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय के 5 अगस्त के आदेश को चुनौती देती है, जिसने सीबीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी याचिका खारिज कर दी थी। हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी और केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट जाने को कहा. आप प्रमुख को औपचारिक रूप से 26 जून, 2024 को सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किया गया था, जब केजरीवाल पहले से ही दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी की न्यायिक हिरासत में थे।
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