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ट्राई मैसेजिंग सेवा की समय सीमा : ट्राई ने देश के करोड़ों मोबाइल यूजर्स को बड़ी राहत देते हुए फर्जी एसएमएस पर लगाम लगाने के लिए नए नियम को लागू करने की समय सीमा बढ़ा दी है। पहले टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी इसे 1 सितंबर 2024 से लागू करने वाली थी. निदेशक ने एक्सेस सेवा प्रदाताओं और अन्य हितधारकों की मांग पर इस समय सीमा को बढ़ाने का निर्णय लिया है। कुछ दिन पहले, ट्राई ने फर्जी एसएमएस और कॉल पर अंकुश लगाने के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं और टेलीमार्केटर्स को यूआरएल, एपीके और ओटीटी लिंक वाले संदेशों को श्वेतसूची में डालने के लिए 31 अगस्त, 2024 तक की समय सीमा दी थी।

दूरसंचार विभाग के नए नियमों से फर्जी लिंक वाले मैसेज और कॉल पर लगाम लगेगी। हालाँकि, कई टेलीमार्केटर्स ने अभी तक अपने मैसेज टेम्प्लेट को व्हाइटलिस्ट नहीं किया है, जिसके कारण नए नियम लागू होने के बाद उपयोगकर्ताओं को ओटीपी वाले संदेश प्राप्त करने और ऑनलाइन भुगतान आदि करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। टेलीकॉम रेगुलेटर ने यूजर्स की दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए अब इस डेडलाइन को 1 महीने यानी 30 दिन के लिए बढ़ा दिया है। अब यह नियम 1 अक्टूबर 2024 से लागू होगा.

ट्राई ने इस महीने की शुरुआत में 8 अगस्त को टेलीकॉम ऑपरेटरों, टेलीमार्केटर्स और अन्य हितधारकों के साथ बैठक की, जिसमें मार्केटिंग से संबंधित संदेशों और कॉल पर दिशानिर्देश जारी किए गए।

 

 

TRAI ने दिया सख्त आदेश

ट्राई ने अपने निर्देश में कहा कि यदि कोई संगठन स्पैम कॉल करने के लिए अपनी एसआईपी/पीआरआई लाइनों का दुरुपयोग करता है, तो संगठन के सभी दूरसंचार संसाधनों को उसके दूरसंचार सेवा प्रदाता (टीएसपी) द्वारा काट दिया जाएगा और संगठन को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा।

यह जानकारी दूरसंचार सेवा प्रदाता (टीएसपी) द्वारा अन्य सभी टीएसपी के साथ साझा की जाएगी, जो बदले में, उस संगठन को प्रदान किए गए सभी दूरसंचार संसाधनों को काट देगा और इसे दो साल तक की अवधि के लिए ब्लैकलिस्ट कर देगा। ब्लैकलिस्टिंग की अवधि के दौरान किसी भी टीएसपी द्वारा कोई नया दूरसंचार संसाधन आवंटित नहीं किया जाएगा।

1 सितंबर 2024 से, श्वेतसूची में शामिल नहीं किए गए स्पैम यूआरएल/एपीके लिंक वाले किसी भी एसएमएस को वितरित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ट्राई ने अब इस समय सीमा को 30 दिन तक बढ़ा दिया है। यानी 1 अक्टूबर से यूजर्स को बिना वाइटलिस्ट के मैसेज नहीं मिलेंगे। इसके अलावा, नियामक ने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को ऐसे संदेश प्रवाह को ट्रैक करने के लिए संगठन और टेलीमार्केटर के बीच चेन बाइंडिंग लागू करने के लिए 31 अक्टूबर 2024 तक का समय दिया है।

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