PF Advance : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने कई नियमों में बदलाव किया है, ताकि कर्मचारियों को किसी तरह की परेशानी न हो. ईपीएफओ ने चिकित्सा, शिक्षा, विवाह और आवास उद्देश्यों के लिए अग्रिम दावों के ऑटो मोड निपटान की सुविधा भी दी है।
EPFO अपडेट: 6 करोड़ से अधिक पीएफ खाताधारक इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। यह एक ऐसी सुविधा है जो आपात स्थिति में लोगों को धन उपलब्ध कराती है। पहले EPFO की इस सुविधा का क्लेम करने में 15 से 20 दिन लगते थे, लेकिन अब यह 3 से 4 दिन में हो जाता है.
यह समय इसलिए भी लिया गया क्योंकि सदस्य की पात्रता, दस्तावेज, ईपीएफ खाते की केवाईसी स्थिति, बैंक खाते जैसे विवरण सत्यापित किए गए थे। लेकिन अब स्वचालित प्रणाली में इन्हें जांच और अनुमोदन के लिए भेजा जाता है, ताकि दावा आसानी से किया जा सके।
आपात स्थिति में इस फंड के क्लेम सेटलमेंट के लिए ऑटो मोड की शुरुआत अप्रैल 2020 में ही हो गई थी, लेकिन तब केवल बीमारी की स्थिति में ही पैसा निकाला जा सकता था। अब इसका प्रचलन बढ़ गया है. आप बीमारी, शिक्षा, शादी और घर खरीदने के लिए भी ईपीएफ से पैसा निकाल सकते हैं। अगर घर में बहन-भाई की शादी है तो भी आप एडवांस पैसे ले सकते हैं.
अब आप ईपीएफ खाते से 1 लाख रुपये तक की एडवांस रकम निकाल सकते हैं, जबकि पहले यह सीमा 50 हजार रुपये थी. अग्रिम धनराशि निकासी ऑटो सेटलमेंट मोड कंप्यूटर के माध्यम से की जा सकती है। इसके लिए किसी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है और पैसा तीन दिनों के भीतर आपके खाते में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। इसके लिए केवाईसी, दावा अनुरोध पात्रता, बैंक खाता विवरण प्रदान करना आवश्यक है।
कैसे निकालें रुपये - सबसे पहले यूएएन और पासवर्ड का उपयोग करके ईपीएफओ पोर्टल पर लॉग इन करें। अब आपको ऑनलाइन सर्विसेज में जाकर 'क्लेम' सेक्शन को चुनना होगा। बैंक खाता सत्यापित करें, ऑनलाइन दावे के लिए आगे बढ़ें पर क्लिक करें। नया पेज खुलने पर पीएफ एडवांस फॉर्म 31 का चयन करना होगा। अब पीएफ अकाउंट का चयन करना होगा। अब आपको निकासी का कारण, रकम और पता भरना होगा। इसके बाद चेक या पासबुक की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी। फिर आपको सहमत होना होगा और इसे आधार से सत्यापित करना होगा। दावा संसाधित होने के बाद यह अनुमोदन के लिए नियोक्ता के पास जाएगा। आप ऑनलाइन सेवा के तहत दावा स्थिति की जांच कर सकते हैं।
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