अगले महीने की पहली तारीख से मोबाइल नंबर समेत दूरसंचार के नियम बदलने जा रहे हैं। धोखाधड़ी जैसे मामलों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने टेलीकॉम नियमों में संशोधन कर उन्हें सख्त कर दिया है. संशोधित कानून 1 जुलाई 2024 से लागू होने वाला है।
इस संबंध में संचार मंत्रालय ने शुक्रवार को जारी एक आधिकारिक बयान में कहा कि दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (नौवां संशोधन) विनियम, 2024 1 जुलाई से लागू होने वाला है। बयान के मुताबिक, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई ने 14 मार्च 2024 को नया कानून जारी किया। अब यह लागू होने जा रहा है.
मंत्रालय का कहना है कि कानून में संशोधन आपराधिक तत्वों द्वारा सिम स्वैप या सिम रिप्लेसमेंट का उपयोग करके मोबाइल नंबर पोर्ट करने के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए है। इस संशोधित कानून के तहत एक नया प्रावधान जोड़ा गया है, जो मोबाइल नंबर पोर्ट करने के लिए आवश्यक यूनिक पोर्टिंग कोड यानी यूपीसी से संबंधित है।
ऐसी याचिका खारिज कर दी जायेगी
मंत्रालय ने कहा है कि नए कानून में यूनिक पोर्टिंग कोड के अनुरोध को खारिज करने का अधिकार दिया गया है. एक अद्वितीय पोर्टिंग कोड अनुरोध को विशेष रूप से उन स्थितियों में अस्वीकार किया जा सकता है जहां पोर्ट कोड अनुरोध सिम स्वैप या प्रतिस्थापन के 7 दिनों के भीतर भेजा जाता है। इसका मतलब यह है कि सिम स्वैप या सिम रिप्लेसमेंट के कम से कम 7 दिन बीत जाने के बाद ही मोबाइल नंबर पोर्टिंग संभव होगी।
सरकार ने धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए कई बदलाव किए हैं, जो 1 जुलाई से लागू होंगे। 1 जुलाई से होने वाले कुछ प्रमुख बदलाव इस प्रकार हैं…
अब एक आईडी पर सिर्फ 9 सिम कार्ड ही लिए जा सकेंगे। जम्मू कश्मीर और उत्तर पूर्वी राज्यों के मामले में यह सीमा 6 सिम कार्ड है।
सिम कार्ड की सीमा से अधिक होने पर भारी जुर्माना लगेगा। पहले उल्लंघन पर 50,000 रुपये और दूसरे उल्लंघन पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.
गलत तरीके से किसी दूसरे की आईडी पर सिम कार्ड लेने पर 3 साल तक की जेल और 50 लाख तक का जुर्माना हो सकता है।
कंपनियां उपयोगकर्ता की सहमति के बिना व्यावसायिक संदेश नहीं भेज सकतीं। नियम का उल्लंघन करने पर 2 लाख तक का जुर्माना लगेगा.
आपातकाल की स्थिति में सरकार पूरे दूरसंचार नेटवर्क को अपने नियंत्रण में ले सकती है। सरकार कॉल और मैसेज को इंटरसेप्ट भी कर सकती है.
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