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इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख नजदीक आ रही है.

वित्त वर्ष 2023-24 और असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 है। ऐसे में कंपनियों ने कर्मचारियों को फॉर्म 16 जारी किया है.

फॉर्म 26एएस में करदाता की महत्वपूर्ण टैक्स संबंधी जानकारी दर्ज होती है जैसे स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस), स्रोत पर कर संग्रहित (टीसीएस), अग्रिम कर, सेल्फ असेसमेंट। जब वार्षिक कर विवरण जैसी जानकारी फॉर्म 26एएस में रिपोर्ट की जाती है।

फॉर्म 26एएस में करदाता की महत्वपूर्ण टैक्स संबंधी जानकारी दर्ज होती है जैसे स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस), स्रोत पर कर संग्रहित (टीसीएस), अग्रिम कर, सेल्फ असेसमेंट। जब वार्षिक कर विवरण जैसी जानकारी फॉर्म 26एएस में रिपोर्ट की जाती है।

कई बार फॉर्म 16 और फॉर्म 26AS की डिटेल्स मेल नहीं खातीं. इसके कई कारण हो सकते हैं. जानें इसके बारे में.

कई बार नियोक्ता फॉर्म 16 में गलत विवरण दर्ज कर देते हैं। ऐसे में फॉर्म 16 और फॉर्म 26AS की डिटेल्स मेल नहीं खातीं.

कई बार नियोक्ता फॉर्म 16 में गलत विवरण दर्ज कर देते हैं। ऐसे में फॉर्म 16 और फॉर्म 26AS की डिटेल्स मेल नहीं खातीं.

नियोक्ता द्वारा फॉर्म 16 अपलोड करने में देरी से भी आईटीआर फॉर्म की प्रोसेसिंग में त्रुटियां होती हैं।

कई बार कंपनी द्वारा वेतन भुगतान में देरी के कारण टीडीएस गणना में त्रुटियां हो जाती हैं। ऐसे में फॉर्म 16 और फॉर्म 26AS की डिटेल्स मेल नहीं खातीं.

फॉर्म 16 के गलत चयन के कारण विवरण में विसंगति।

फॉर्म 16 के गलत चयन के कारण विवरण में विसंगति।

कई बार फॉर्म-16 में निवेश और मेडिकल खर्च जैसी जानकारी शामिल नहीं होती है. ऐसे में फॉर्म 16 और फॉर्म 26AS की डिटेल्स मेल नहीं खातीं.

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