img

सामान्य ज्ञान: अपना घर बनाने का सपना हर किसी का होता है। इंसान घर बनाने के लिए भी कड़ी मेहनत करता है। कई बार व्यक्ति अपने सपनों का घर बनाने और शांति पाने के लिए देश के किसी भी कोने में जाने को तैयार रहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के इन राज्यों में बाहरी लोग घर नहीं बना सकते हैं।

घर बनाना एक सपना है
आपने अक्सर लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि वे अपने सपनों का घर बनाना चाहते हैं। कई बार लोग शांति की तलाश में कहीं दूर, किसी हिल स्टेशन या समुद्र के किनारे घर बनाने का सपना देखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में कुछ जगहें ऐसी भी हैं जहां आपको जमीन खरीदने की इजाजत नहीं है।

इन जगहों पर नहीं खरीद सकते जमीन
आपको बता दें कि बहुत से लोगों को हिल स्टेशनों पर जाना पसंद होता है। क्योंकि जो शांति और सुकून किसी हिल स्टेशन पर मिलता है वो कहीं और नहीं मिलता। हिमाचल प्रदेश भारत में अपने हिल स्टेशनों के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। लेकिन बाहरी लोगों को यहां संपत्ति खरीदने की इजाजत नहीं है। आपको बता दें कि 1972 के भूमि अधिनियम की धारा 118 लागू हुई और इसके अनुसार कोई भी गैर-किसान या बाहरी व्यक्ति हिमाचल प्रदेश में कृषि भूमि नहीं खरीद सकता है।

नागालैंड में नहीं खरीद सकते प्रॉपर्टी
इसके अलावा आप नागालैंड में जमीन भी नहीं खरीद सकते। क्योंकि वर्ष 1963 में राज्य के गठन के साथ ही अनुच्छेद 371ए का प्रावधान एक विशेष अधिकार के रूप में दिया गया था। जिसके मुताबिक यहां जमीन खरीदने की इजाजत नहीं है.

आप सिक्किम में संपत्ति नहीं खरीद सकते
और बाहरी लोग सिक्किम में जमीन नहीं खरीद सकते। सिक्किम में केवल सिक्किम के निवासी ही जमीन खरीद सकते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 371AF, जो सिक्किम को विशेष प्रावधान प्रदान करता है, बाहरी लोगों से जुड़ी भूमि या संपत्ति की बिक्री और खरीद पर रोक लगाता है।

अरुणाचल प्रदेश में नहीं खरीद सकते जमीन
आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश भारत के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है। लेकिन इस जगह पर प्रॉपर्टी खरीदने की भी इजाजत नहीं है. यहां सरकार की मंजूरी के बाद ही कृषि भूमि का हस्तांतरण किया जाता है. इन जगहों के अलावा मिजोरम, मेघालय और मणिपुर भी ऐसे राज्य हैं जहां प्रॉपर्टी खरीदने से जुड़े कई कानून और नियम हैं। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट के निवासी एक-दूसरे के राज्य में जमीन भी नहीं खरीद सकते हैं.

--Advertisement--