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विवाद से विश्वास योजना: आज साल 2024 का आखिरी दिन है और कल से नया साल (नया साल 2025) शुरू होने जा रहा है, इस बीच करदाताओं के लिए एक बड़ी खबर है। आयकर विभाग ने आखिरी वक्त में 'विवाद से विश्वास योजना' की समयसीमा बढ़ा दी है. पहले इस योजना की आखिरी तारीख 31 दिसंबर तय की गई थी जिसे अब बढ़ाकर 31 जनवरी कर दिया गया है. इसका मतलब यह है कि करदाता एक और महीने तक अपने विवादित करों का निपटान कम राशि से कर सकते हैं। इस योजना की घोषणा वित्त मंत्री ने मोदी 3.0 के पहले बजट में की थी . आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं.

समय सीमा एक माह बढ़ाई गई

आयकर विभाग ने करदाताओं के विवादित कर मुद्दों को निपटाने के लिए विवाद से विश्वास योजना शुरू की है, जिससे आयकर विवादों से परेशान करदाता कम राशि का भुगतान करके उनका निपटारा कर सकते हैं। इस योजना की समय सीमा भी 31 दिसंबर 2024 यानी आज खत्म होने वाली थी. लेकिन आयकर विभाग ने सोमवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर समय सीमा 1 महीने बढ़ाने की घोषणा की थी. अगर आप इस स्कीम का फायदा उठाकर टैक्स विवाद निपटाना चाहते हैं तो अब आपके पास 31 जनवरी 2025 तक का समय है।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर आयोग यानी सीबीडीटी ने एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि अब विवाद से विश्वास योजना का लाभ अगले साल भी मिलेगा और विवाद कर का निपटान 31 जनवरी तक किया जा सकता है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि करदाता नई समय सीमा तक अपने विवादों को हल करने में सक्षम नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति में, 1 फरवरी, 2025 को या उसके बाद की गई घोषणाओं पर विवादित कर मांग का 110 प्रतिशत भुगतान करना होगा।

योजना से इन करदाताओं को फायदा होगा

विवाद से विश्वास योजना से उन करदाताओं को लाभ होगा जिनकी शिकायतें कर से संबंधित विवादित मामलों के संबंध में दर्ज की गई हैं। जिन करदाताओं ने 22 जुलाई 2024 तक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण में याचिका दायर की है या कर अधिकारियों की ओर से अपील की है, उन्हें इसके तहत कम राशि का भुगतान करके कर निपटान का लाभ मिलेगा।

सरकार को उम्मीद है कि इस योजना से लगभग 2.7 करोड़ प्रत्यक्ष कर मांगों का समाधान हो जाएगा, जिसकी कुल राशि लगभग 35 लाख करोड़ रुपये होगी। इन मामलों को तेजी से निपटाने के लिए शुरू की गई आयकर विभाग की इस योजना के तहत चार तरह के फॉर्म की घोषणा की गई है।


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