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EPFO News

अगर आप भी नौकरीपेशा हैं तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, इस केंद्रीय बजट के बाद आपके वेतन से भविष्य निधि (पीएफ) कटौती बढ़ सकती है।

सीएनबीसी में प्रकाशित एक खबर में दावा किया गया है कि भविष्य निधि (पीएफ) के लिए अधिकतम वेतन सीमा बढ़ाई जा सकती है। मौजूदा केंद्रीय बजट में इसकी घोषणा हो सकती है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट में वेतन सीमा में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती हैं.

सीएनबीसी में प्रकाशित एक खबर में दावा किया गया है कि भविष्य निधि (पीएफ) के लिए अधिकतम वेतन सीमा बढ़ाई जा सकती है। मौजूदा केंद्रीय बजट में इसकी घोषणा हो सकती है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट में वेतन सीमा में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती हैं.

आपको बता दें कि फिलहाल भविष्य निधि के लिए वेतन सीमा 15,000 रुपये है. इसे पहले 1 सितंबर 2014 को संशोधित किया गया था, जब इसे 6,500 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिया गया था। पिछले दिनों इसे 15000 से बढ़ाकर 25000 रुपये करने का प्रस्ताव किया गया था.

आपको बता दें कि फिलहाल भविष्य निधि के लिए वेतन सीमा 15,000 रुपये है. इसे पहले 1 सितंबर 2014 को संशोधित किया गया था, जब इसे 6,500 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिया गया था। पिछले दिनों इसे 15000 से बढ़ाकर 25000 रुपये करने का प्रस्ताव किया गया था.

यदि प्रस्ताव लागू होता है, तो 10 वर्षों में यह पहली बार होगा कि वेतन सीमा में बदलाव किया जाएगा। श्रम मंत्रालय ने इस संबंध में एक प्रस्ताव भी तैयार किया है.

पीएफ फंड के तहत वेतन सीमा बढ़ाने से कर्मचारियों का भविष्य निधि में योगदान बढ़ेगा और पीएफ में उनकी बचत भी बढ़ेगी। सरकार सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाने के लिए इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है. न्यूनतम वेतन सीमा बढ़ने का असर सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों के कर्मचारियों पर पड़ेगा।

पीएफ फंड के तहत वेतन सीमा बढ़ाने से कर्मचारियों का भविष्य निधि में योगदान बढ़ेगा और पीएफ में उनकी बचत भी बढ़ेगी। सरकार सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाने के लिए इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है. न्यूनतम वेतन सीमा बढ़ने का असर सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों के कर्मचारियों पर पड़ेगा।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) में भी 2017 से वेतन सीमा 21,000 रुपये है। श्रम मंत्रालय का मानना ​​है कि ईपीएफ और ईएसआईसी के तहत वेतन सीमा एक समान होनी चाहिए।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) में भी 2017 से वेतन सीमा 21,000 रुपये है। श्रम मंत्रालय का मानना ​​है कि ईपीएफ और ईएसआईसी के तहत वेतन सीमा एक समान होनी चाहिए।

कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 (ईपीएफओ) के तहत वेतन का कुछ हिस्सा कर्मचारी और कुछ हिस्सा कंपनी द्वारा जमा किया जाता है। इस 12% में कर्मचारी और नियोक्ता की ओर से 12% राशि जमा की जाती है. कर्मचारी के वेतन से काटा गया पैसा उसके पीएफ खाते में जमा किया जाता है। कंपनी का 8.33% योगदान ईपीएस में जाता है, बाकी 3.67% पीएफ खाते में जमा किया जाता है।

कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 (ईपीएफओ) के तहत वेतन का कुछ हिस्सा कर्मचारी और कुछ हिस्सा कंपनी द्वारा जमा किया जाता है। इस 12% में कर्मचारी और नियोक्ता की ओर से 12% राशि जमा की जाती है. कर्मचारी के वेतन से काटा गया पैसा उसके पीएफ खाते में जमा किया जाता है। कंपनी का 8.33% योगदान ईपीएस में जाता है, बाकी 3.67% पीएफ खाते में जमा किया जाता है।

वेतन सीमा 1 नवंबर 1952 से 31 मई 1957 तक 300 रुपये, 1 जून 1957 से 30 दिसंबर 1962 तक 1000 रुपये 31 दिसंबर 1962 से 10 दिसंबर 1976 तक 11 दिसंबर 1976 से 31 अगस्त 1985 तक 1600 रुपये अक्टूबर 1990 तक 2500 रुपये। 1 नवंबर 1990 से 30 सितंबर 1994 तक, 1 अक्टूबर 1994 से 31 मई 2011 तक 5000 रुपये, 1 जून 2001 से 31 अगस्त 2014 तक 6500 रुपये, 1 सितंबर 2014 से अब तक 15000 रुपये।

वेतन सीमा 1 नवंबर 1952 से 31 मई 1957 तक 300 रुपये, 1 जून 1957 से 30 दिसंबर 1962 तक 1000 रुपये 31 दिसंबर 1962 से 10 दिसंबर 1976 तक 11 दिसंबर 1976 से 31 अगस्त 1985 तक 1600 रुपये अक्टूबर 1990 तक 2500 रुपये। 1 नवंबर 1990 से 30 सितंबर 1994 तक, 1 अक्टूबर 1994 से 31 मई 2011 तक 5000 रुपये, 1 जून 2001 से 31 अगस्त 2014 तक 6500 रुपये, 1 सितंबर 2014 से अब तक 15000 रुपये।


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