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PAN Aadhaar Link: आयकर विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि सभी करदाता 31 मई 2024 से पहले अपने पैन (पैन) और आधार कार्ड (आधार) को लिंक कर लें। यदि आपने इस समय सीमा तक पैन और आधार कार्ड को लिंक नहीं किया है, तो आपको अधिक टीडीएस या टीसीएस का भुगतान करने के लिए तैयार रहना चाहिए।

आयकर विभाग ने जारी किया नोटिफिकेशन

आयकर विभाग ने मंगलवार को एक अधिसूचना जारी कर कहा कि लोगों को 31 मई, शुक्रवार तक अपने पैन और आधार को लिंक करना होगा। आईटी विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि इस समय सीमा से पहले यह काम पूरा करके आप अधिक टैक्स देने से बच सकते हैं। इसमें आयकर अधिनियम की धारा 206AA और 206CC का भी उल्लेख है।

 

इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है

इस साल इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है. इससे पहले सीबीडीटी ने भी सभी से अपने पैन और आधार को लिंक करने की अपील की थी. सीबीडीटी ने यह सर्कुलर 23 अप्रैल 2024 को जारी किया था. इसमें पैन और आधार को लिंक न करने के नुकसान के बारे में भी बताया गया। इसमें कहा गया था कि लिंकेज न होने की स्थिति में आपसे दोगुना टीडीएस और टीसीएस वसूला जा सकता है।

11.48 करोड़ पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं

इनकम टैक्स की धारा 139एए के मुताबिक हर पैन कार्ड धारक को अपना आधार नंबर लिंक करना होगा। ऐसा न करने पर पैन कार्ड अवैध घोषित कर दिया जाएगा. 30 जून 2023 के बाद कई पैन कार्ड अवैध घोषित कर दिए गए। पैन और आधार को लिंक करने के लिए आपको इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाना होगा। इसके बाद आपको लिंक आधार स्टेटस पर जाकर पैन, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर की जानकारी देनी होगी। 29 जनवरी 2024 तक देश में 11.48 करोड़ पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं हुए हैं.

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