उमर खालिद अंतरिम जमानत समाचार: राजधानी दिल्ली में हुए दंगों की साजिश के आरोप में जेल में बंद आरोपी उमर खालिद को कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने उमर खालिद को 7 दिन की अंतरिम जमानत दे दी है. जानकारी के मुताबिक उमर खालिद ने अपने चचेरे भाई और बहन की शादी में शामिल होने के लिए 10 दिन की अंतरिम जमानत मांगी थी. हालांकि, कड़कडूमा कोर्ट ने उमर खालिद को 28 दिसंबर से 3 जनवरी तक 7 दिनों के लिए अंतरिम जमानत दे दी थी.
कौन हैं उमर खालिद?
उमर खालिद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू), दिल्ली के पूर्व छात्र हैं। उमर खालिद पर फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश रचने का आरोप है। आपको बता दें कि 2020 में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली में दंगे भड़क उठे थे. इन दंगों में 53 लोग मारे गए और 700 से अधिक घायल हुए। दिल्ली पुलिस ने खालिद को सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया था.
उमर खालिद पर क्या है आरोप?
जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद पर दिल्ली पुलिस ने दिल्ली दंगों की साजिश का आरोप लगाया है। उमर खालिद को गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद के खिलाफ हत्या, हत्या का प्रयास, दंगा, भीड़ इकट्ठा करना, देशद्रोह, आपराधिक साजिश और कई अन्य धाराओं के तहत पूरक आरोप पत्र भी दायर किया है।
नागरिकता संशोधन कानून के समर्थकों और विरोधियों के बीच हिंसा के बाद 24 फरवरी 2020 को उत्तर-पूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक झड़पें हुईं। इसके बाद दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और स्पेशल ब्रांच ने भी दंगों के पीछे कथित साजिश के मामले में उमर से पूछताछ की. पुलिस ने उसका मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया. 11 घंटे की पूछताछ के बाद उमर खालिद को गिरफ्तार कर लिया गया. इससे पहले भी उमर खालिद की कई अर्जी खारिज हो चुकी हैं.
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Brijendra
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