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आजकल ऑनलाइन शॉपिंग लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हो रही है। लेकिन आज भी ऐसे कई काम हैं. जहां लोग नकदी (नकद निकासी) का उपयोग करना पसंद करते हैं।

इसलिए लोग बैंक खातों में पैसे रखने के साथ-साथ अपने घरों में भी नकदी रखते हैं। लोगों के मन में अक्सर यह सवाल उठता है कि क्या ज्यादा नकदी रखने पर आयकर विभाग का नोटिस आ सकता है।

इसलिए लोग बैंक खातों में पैसे रखने के साथ-साथ अपने घरों में भी नकदी रखते हैं। लोगों के मन में अक्सर यह सवाल उठता है कि क्या ज्यादा नकदी रखने पर आयकर विभाग का नोटिस आ सकता है।

तो हम आपको बता दें कि ऐसा नहीं है. आप घर पर जितना चाहें उतना कैश रख सकते हैं। आयकर कार्यालय द्वारा आपको कोई नोटिस नहीं भेजा जाएगा

तो हम आपको बता दें कि ऐसा नहीं है. आप घर पर जितना चाहें उतना कैश रख सकते हैं। आयकर कार्यालय द्वारा आपको कोई नोटिस नहीं भेजा जाएगा

लेकिन अगर आयकर विभाग को लगता है कि आपके घर में जमा रकम संदिग्ध है. तो विभाग आपसे वह जानकारी मांग सकता है।

लेकिन अगर आयकर विभाग को लगता है कि आपके घर में जमा रकम संदिग्ध है. तो विभाग आपसे वह जानकारी मांग सकता है।

अगर आपके घर में मौजूद कैश वैध है तो आप इससे जुड़े दस्तावेज दिखा सकते हैं. आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती.

अगर आपके घर में मौजूद कैश वैध है तो आप इससे जुड़े दस्तावेज दिखा सकते हैं. आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती.

यदि आप दस्तावेज़ दिखाने में विफल रहते हैं और यदि आप यह साबित नहीं कर पाते हैं कि घर की नकदी ठीक से अर्जित की गई है, तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

यदि आप दस्तावेज़ दिखाने में विफल रहते हैं और यदि आप यह साबित नहीं कर पाते हैं कि घर की नकदी ठीक से अर्जित की गई है, तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।अगर घर में मौजूद नकदी के बारे में आयकर विभाग को जानकारी नहीं दी गई तो घर में मौजूद नकदी पर 137 फीसदी तक टैक्स लगाया जा सकता है। इनकम टैक्स की धारा 132 के तहत कार्रवाई हो सकती है.

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