Bank negligence complaint process : क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप अपने किसी काम से बैंक जाते हैं और आपको तब काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है जब वहां बैंक कर्मचारी आपका काम करने से मना कर देता है, या बिना वजह इंतजार कराता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसे कर्मचारी जो ड्यूटी के दौरान आपके काम से बचते हैं, उन पर इस लापरवाही के लिए तुरंत कार्रवाई हो सकती है। आपको बस अपने अधिकारों के बारे में जानना होगा और उनका उपयोग कैसे करना है। जी हां, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंक ग्राहकों को कई तरह के अधिकार (बैंक कस्टमर राइट्स) दिए हैं और साथ ही कई सुविधाएं भी दी हैं जिनके जरिए आप इस तरह की परेशानी की शिकायत कर सकते हैं।
बैंक ग्राहकों को कई अधिकार (Bank Customer Right) मिलते हैं, जिनके बारे में ग्राहकों को आमतौर पर जानकारी नहीं होती है. अपने अधिकारों की जानकारी के अभाव में ग्राहक कर्मचारियों के लापरवाह व्यवहार का शिकार होते हैं, अपने काम के लिए इधर से उधर भटकते हैं और घंटों इंतजार करते हैं। लेकिन अगर भविष्य में ऐसा कोई मामला आपके सामने आए तो जान लें कि आप उस कर्मचारी की शिकायत सीधे बैंकिंग लोकपाल से कर सकते हैं और समस्या का समाधान करा सकते हैं।
आपको बस इतना करना है कि ऐसी समस्या आने पर चुपचाप न बैठें, अगर कोई बैंक कर्मचारी आपके काम में देरी करता है तो सबसे पहले बैंक मैनेजर या नोडल अधिकारी के पास जाएं और अपनी शिकायत दर्ज कराएं।
बैंक ग्राहक शिकायत निवारण नंबर पर भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. दरअसल, लगभग हर बैंक में ग्राहकों की शिकायतों के निवारण के लिए एक शिकायत निवारण मंच होता है। जिसके माध्यम से प्राप्त शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई की जाती है।
इसके लिए आप जिस भी बैंक के ग्राहक हैं उसका शिकायत निवारण नंबर लेकर शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा बैंक के टोल फ्री नंबर पर कॉल करके या बैंक के ऑनलाइन पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कराने की सुविधा दी जाती है।
अगर आपके साथ भी इस तरह की समस्या आई है और ऊपर बताए गए सभी तरीकों से मामला नहीं सुलझा है तो आप सीधे बैंकिंग लोकपाल को अपनी समस्या बता सकते हैं। इसके लिए आप अपनी शिकायत ऑनलाइन भेज सकते हैं.
शिकायत दर्ज कराने के लिए आपको वेबसाइट https://cms.rbi.org.in पर लॉगइन करना होगा । फिर होमपेज खुलने पर आपको फाइल ए कंप्लेंट विकल्प पर क्लिक करना होगा। [email protected] पर मेल भेजकर भी बैंकिंग लोकपाल को शिकायत की जा सकती है । बैंक ग्राहकों की शिकायतों के निवारण के लिए RBI के पास एक टोल फ्री नंबर 14448 है, जिस पर कॉल करके समस्या का समाधान किया जा सकता है।
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