इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते समय आपको आय के इन 12 स्रोतों पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। जानें इसके बारे में. वित्तीय वर्ष 2023-24 और मूल्यांकन वर्ष 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा नजदीक आ रही है। आप बिना जुर्माने के 31 जुलाई 2024 तक आईटीआर दाखिल कर सकते हैं।
इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। करदाताओं को आय के कई स्रोतों पर टैक्स देना पड़ता है। आय के कई स्रोत कर मुक्त भी हैं। अगर आप इन 12 स्रोतों से कमाई करते हैं तो आपको किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना होगा।
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भारत में खेती से होने वाली आय पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है. एनआरई खाते पर अर्जित ब्याज पर कोई कर नहीं लगता है। करदाताओं को ग्रेच्युटी राशि (20 लाख रुपये) पर कोई टैक्स नहीं देना होगा.
शहरी कृषि भूमि के बदले प्राप्त रिटर्न पर आपको कुछ पूंजीगत लाभ की तरह कोई टैक्स नहीं देना होगा। पार्टनरशिप फर्म द्वारा किए गए मुनाफे पर भी कोई टैक्स नहीं देना होता है।
सरकारी या प्राइवेट स्कूल-कॉलेजों से मिलने वाली स्कॉलरशिप पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा. पीएफ की रकम को भी टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है.
अवकाश नकदीकरण को आंशिक रूप से कर दायरे से बाहर रखा गया है। सरकारी कर्मचारी 10 महीने तक लीव इनकैशमेंट पर टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं। जबकि प्राइवेट कर्मचारियों के लिए यह सीमा 25 लाख रुपये तय की गई है.
15,000 रुपये से कम पारिवारिक पेंशन पर कोई कर देय नहीं है। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने पर 5 लाख रुपये की राशि पर कोई टैक्स नहीं लगता है. विदेश से प्राप्त मुआवजे और बीमा कंपनी से प्राप्त परिपक्वता राशि पर कोई कर नहीं देना पड़ता है।
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