कंपनी की मंजूरी के बिना ईपीएफ निकासी : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( ईपीएफओ) अपने सदस्यों को जरूरत पड़ने पर पीएफ खाते से पैसे निकालने की सुविधा प्रदान करता है। सदस्य घर खरीदने, बीमारी के इलाज और अन्य जरूरी कामों के लिए पैसे निकाल सकते हैं. हाल ही में ईपीएफ ने कई बदलाव किए हैं. इसके बाद पीएफ से पैसा निकालना बेहद आसान हो गया है. साथ ही इमरजेंसी फंड के तौर पर अब पीएफ से 50 हजार रुपये की जगह 1 लाख रुपये निकालने की इजाजत दे दी गई है. ऐसे में क्या आप जानते हैं कि आप कंपनी की मंजूरी के बिना भी अपने पीएफ खाते से पैसा निकाल सकते हैं? आइए जानते हैं कि आप बिना कंपनी की मंजूरी के अपने पीएफ खाते से पैसा कैसे निकाल सकते हैं।
ईपीएफ निकासी के लिए ये दस्तावेज जरूरी
ईपीएफ राशि निकालने के लिए आपको निम्नलिखित दस्तावेज देने होंगे:
यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन): ईपीएफ खातों के लिए आपकी विशिष्ट पहचान संख्या।
बैंक खाता विवरण: उस बैंक खाते का विवरण जिसमें ईपीएफ राशि हस्तांतरित की जाएगी।
पहचान और पते का प्रमाण: वैध दस्तावेज़ जो आपकी पहचान और वर्तमान पते की पुष्टि करते हैं (जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट या मतदाता पहचान पत्र)।
रद्द चेक: स्थानांतरण की सुविधा के लिए आईएफएससी कोड और खाता संख्या वाला एक रद्द चेक।
यहां निकासी की पूरी प्रक्रिया है
नियोक्ता के हस्ताक्षर के बिना भी ईपीएफ राशि निकालना संभव है। ऐसा आप ऑनलाइन क्लेम जेनरेटर के जरिए कर सकते हैं. आपके दावे के 15 दिनों के भीतर पैसा आपके खाते में पहुंच जाता है। हालाँकि, कंपनी की मंजूरी के बिना पीएफ खाते से पैसे निकालने के लिए आपके पास एक सक्रिय यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन), अपडेटेड केवाईसी और आपके यूएएन के साथ पंजीकृत आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए। यदि ये शर्तें पूरी हो जाती हैं, तो आप अपने नियोक्ता के हस्ताक्षर के बिना अपनी ईपीएफ राशि सफलतापूर्वक निकाल सकते हैं।
--Advertisement--