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क्या आपने इस बैंक में जमा किया है पैसा, RBI ने रद्द कर दिया लाइसेंस?

आरबीआई ने रद्द किया बैंक लाइसेंस: अगर आपका बैंक खाता बनारस मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक, वाराणसी में है तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। दरअसल, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बनारस मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक, वाराणसी की बिगड़ती वित्तीय स्थिति के कारण उसका लाइसेंस रद्द कर दिया है। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, आरबीआई ने यह कहते हुए लाइसेंस रद्द कर दिया कि परिणामस्वरूप, बैंक ने 4 जुलाई, 2024 को व्यावसायिक घंटों के बाद बैंकिंग व्यवसाय बंद कर दिया है। उत्तर प्रदेश के सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार से भी बैंक को बंद करने और एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है।

रिपोर्ट के अनुसार, देश के केंद्रीय बैंक (RBI) ने कहा कि बैंक द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, 99.98 प्रतिशत जमाकर्ता जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (DICGC) से अपनी पूरी जमा राशि प्राप्त करने के हकदार हैं। परिसमापन पर, प्रत्येक जमाकर्ता DICGC से अपनी जमा राशि पर 5 लाख रुपये तक की जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने का हकदार होगा। आरबीआई ने कहा कि सहकारी बैंकों के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की क्षमता नहीं है। इसका जारी रहना इसके जमाकर्ताओं के हित में नहीं है.

रिजर्व बैंक ने कहा कि अपनी मौजूदा वित्तीय स्थिति के कारण बैंक अपने जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने में असमर्थ होगा। डीआईसीजीसी ने 30 अप्रैल तक बैंक के संबंधित जमाकर्ताओं से प्राप्त इच्छा के आधार पर डीआईसीजीसी अधिनियम के प्रावधानों के तहत कुल बीमाकृत जमा में से 4.25 करोड़ रुपये का भुगतान पहले ही कर दिया है।

 

जून 2024 में, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने उत्तर प्रदेश के गाज़ीपुर स्थित पूर्वांचल सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। आरबीआई ने यह कदम इसलिए उठाया क्योंकि पूर्वांचल सहकारी बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की क्षमता नहीं थी। आरबीआई ने कहा था कि अगर बैंक को आगे भी बैंकिंग कारोबार जारी रखने की इजाजत दी गई तो इसका सार्वजनिक हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

आपको बता दें कि कुछ दिन पहले एक सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया था. सेंट्रल बैंक ने जिस बैंक का लाइसेंस रद्द किया है उसका नाम है उत्तर प्रदेश के ग़ाज़ीपुर में स्थित पूर्वांचल सहकारी बैंक. केंद्रीय बैंक ने कहा है कि पूर्वांचल सहकारी बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की क्षमता नहीं है. आरबीआई ने एक बयान में कहा कि उत्तर प्रदेश के सहकारी आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार को बैंक को बंद करने और एक परिसमापक की नियुक्ति का आदेश देने के लिए कहा गया है।


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