एनपीएस एनएवी : इसका सीधा मतलब यह है कि अब ट्रस्टी बैंक द्वारा किसी भी निपटान दिवस पर सुबह 11 बजे (टी) तक प्राप्त एनपीएस योगदान उसी दिन निवेश किया जाएगा। इसके साथ ही एनपीएस निवेशकों को उसी दिन नेट एसेट वैल्यू (एनएवी) का लाभ भी मिलेगा।
बयान के अनुसार, ट्रस्टी बैंक द्वारा अब तक प्राप्त निवेश का निपटान अगले निवेश दिवस (टी+1) पर किया जाता है। इसका मतलब यह है कि एक दिन पहले तक प्राप्त योगदान को अगले दिन निवेश किया जाता है।
पीएफआरडीए ने कहा कि निपटान के दिन सुबह 9:30 बजे तक प्राप्त किसी भी योगदान को उसी दिन पहले से ही निवेश के लिए माना जाता है। अब, सुबह 11 बजे तक प्राप्त अंशदान राशि भी लागू एनएवी के साथ उसी दिन निवेश की जाएगी।
बयान के अनुसार, पीएफआरडीए ने ई एनपीएस के लिए 'प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस' (पीओपी), नोडल कार्यालयों और एनपीएस ट्रस्टों को अपने एनपीएस परिचालन को संशोधित समयसीमा के साथ संरेखित करने की सलाह दी है।
इससे ग्राहकों को सही फायदा होगा. पहले जमा किए गए पैसे को निवेश करने में एक दिन का अंतराल होता था. क्योंकि उनका निवेश अगले कारोबारी दिन (T+1) पर किया गया था।
अब नए नियमों से निवेशकों के लिए यह व्यवस्था पहले से बेहतर हो गई है. अब सुबह 11 बजे तक जमा किया गया डी-रेमिट पैसा भी उसी दिन निवेश किया जाएगा और वह भी उस दिन लागू नेट एसेट वैल्यू (एनएवी) के अनुसार।
पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (पीएफआरडीए) ने पहले लाभ पाने के लिए एनपीएस में कुछ बदलाव किए हैं। इन बदलावों के बाद एनपीएस में निवेश की प्रक्रिया आसान और तेज हो जाएगी.
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