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Provident Fund Transfer on Job Change : कर्मचारी भविष्य निधि एसोसिएशन के सदस्यों के लिए राहत भरी खबर है। ईपीएफओ ने नौकरी बदलते समय भविष्य निधि ट्रांसफर करना बहुत आसान बना दिया है। अब नौकरी बदलने पर पुराने या नए नियोक्ता द्वारा सदस्यों को भविष्य निधि ट्रांसफर करने का नियम खत्म कर दिया गया है.

भविष्य निधि ट्रांसफर नियम सरल
कर्मचारी भविष्य निधि एसोसिएशन ने 15 जनवरी, 2025 को एक परिपत्र जारी कर नौकरी बदलने पर भविष्य निधि खातों के हस्तांतरण की प्रक्रिया को सरल बना दिया है। इन मामलों में मौजूदा, पुराने या नए नियोक्ता द्वारा भविष्य निधि खाता ट्रांसफर के ऑनलाइन क्लेम का नियम खत्म कर दिया गया है.

जिन मामलों में राहत दी गई है वे इस प्रकार हैं -

  •  उन मामलों में समान यूनिवर्सल अकाउंट नंबर वाले सदस्य आईडी के बीच भविष्य निधि खाता हस्तांतरण की अनुमति है, जहां यूनिवर्सल अकाउंट नंबर 1 अक्टूबर, 2017 को या उसके बाद आवंटित किया गया है और आधार से जुड़ा हुआ है।

  • यह स्थानांतरण विभिन्न यूनिवर्सल अकाउंट नंबरों से जुड़े सदस्य आईडी के बीच किया जाना है और इन मामलों में, यदि यूनिवर्सल अकाउंट नंबर 1 अक्टूबर 2017 को या उसके बाद आवंटित किया गया है और आधार से जुड़ा हुआ है तो छूट दी गई है।

  • स्थानांतरण उसी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर से जुड़े सदस्य आईडी के बीच किए जाने हैं, जहां यूनिवर्सल अकाउंट नंबर 1 अक्टूबर, 2017 से पहले आवंटित किया गया था और आधार से जुड़ा हुआ है, और सदस्य आईडी में एक ही नाम, जन्म तिथि और लिंग होना चाहिए।

  • विभिन्न यूनिवर्सल खाता संख्या से जुड़े सदस्य आईडी के बीच स्थानांतरण के मामले में, जिनमें से कम से कम एक यूएएन 1 अक्टूबर 2017 से पहले आवंटित किया गया हो, एक ही आधार से जुड़ा हो, और सदस्य आईडी में एक ही नाम, जन्मतिथि और लिंग हो।

व्यक्तिगत विवरण हर जगह सही होना चाहिए
कर्मचारी भविष्य निधि एसोसिएशन के परिपत्र का मतलब है कि उपरोक्त मामलों में, कर्मचारी अब सीधे भविष्य निधि के हस्तांतरण के लिए दावा कर सकते हैं। यानी, अगर यूएएन आधार से जुड़ा हुआ है और हर जगह प्रदान किए गए ग्राहकों के व्यक्तिगत विवरण बिल्कुल मेल खाते हैं, तो अब भविष्य निधि को नियोक्ता सत्यापन के बिना भी स्थानांतरित किया जा सकता है।


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