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पॉपकॉर्न पर जीएसटी को लेकर आम जनता में काफी भ्रम की स्थिति है. किस तरह के पॉपकॉर्न पर कितना लगेगा जीएसटी? सिनेमाघरों में पॉपकॉर्न पर कितना लगेगा टैक्स? सरकार इन सभी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास कर रही है. सरकारी सूत्रों के हवाले से पॉपकॉर्न को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। खासतौर पर सिनेमाघरों में पॉपकॉर्न पर कितना जीएसटी लगेगा, इस पर एक बड़ा अपडेट आया है।

सिनेमाघरों में पॉपकॉर्न पर लगेगा इतना टैक्स!

सरकारी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, रेस्तरां की तरह सिनेमाघरों में बिकने वाले पॉपकॉर्न पर भी पांच फीसदी की दर से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लगाया जाएगा. उन्होंने कहा कि अगर मूवी टिकटों के साथ पॉपकॉर्न बेचा जाता है, तो इसे कुल आपूर्ति माना जाएगा और इस मामले में मुख्य आपूर्ति टिकट होने पर लागू दर से कर लगाया जाएगा। जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक में पॉपकॉर्न पर जीएसटी को स्पष्ट कर दिया गया। दरअसल उत्तर प्रदेश से नमकीन और मसालेदार पॉपकॉर्न पर लागू वर्गीकरण और जीएसटी दर को स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया था. पॉपकॉर्न पर जीएसटी दर में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है.

इस पर 12 और 18 फीसदी जीएसटी देना होगा

सूत्रों के अनुसार, पॉपकॉर्न सिनेमाघरों में खुदरा रूप से बेचा जाता है और इसलिए इस पर रेस्तरां सेवा के समान पांच प्रतिशत की दर लागू होगी। हालाँकि, इसके लिए पॉपकॉर्न की आपूर्ति स्वतंत्र रूप से करनी होगी। नमकीन और मसालेदार पॉपकॉर्न को जीएसटी के तहत नमकीन के रूप में वर्गीकृत किया गया है और इस पर पांच प्रतिशत कर लगाया गया है। पहले से पैक करके और लेबल लगाकर बेचने पर जीएसटी दर 12 प्रतिशत है।

कुछ वस्तुओं को छोड़कर सभी चीनी कन्फेक्शनरी पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगता है और इसलिए कारमेलाइज्ड चीनी के साथ पॉपकॉर्न पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगता है। सरकारी सूत्रों ने कहा कि परिषद ने नमकीन और मसालेदार पॉपकॉर्न पर वर्गीकरण विवादों को हल करने के लिए स्पष्टीकरण जारी करने की सिफारिश की थी।                 

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