सौराष्ट्र ऑयल मिल एसोसिएशन: सौराष्ट्र से बड़ी खबर सामने आई है, सौराष्ट्र ऑयल मिल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष को कोर्ट ने डेढ़ साल जेल की सजा सुनाई है. सोमा के पूर्व नेता समीर शाह और श्याम शाह को चेक रिटर्न मामले में डेढ़-डेढ़ साल की सजा सुनाई गई है। यह केस बैंक ऑफ इंडिया से 21 करोड़ के कैश क्रेडिट लोन के मामले में चला था और बाद में दोषी पाया गया और सजा सुनाई गई.
सौराष्ट्र ऑयल मिल एसोसिएशन को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. सोमा के पूर्व अध्यक्ष समीर शाह और श्याम शाह को चेक रिटर्न मामले में सजा सुनाई गई है, राजकोट कोर्ट ने इस मामले में समीर शाह और श्याम शाह को डेढ़ साल की सजा सुनाई है. खास बात है कि उन्होंने बैंक ऑफ इंडिया से 21.55 करोड़ का कैश क्रेडिट लोन लिया और बाद में 65 लाख का चेक दिया. अब इस मामले में कोर्ट के जरिए फैसला आ गया है.
चेक रिटर्न मामले में राजमोती मिल के मालिक को डेढ़ साल की सजा, जानें क्या है मामला -
राजमोती मिल के मालिक, सोमा के पूर्व अध्यक्ष समीर शाह को कोर्ट ने सुनाई सजा कैश क्रेडिट लोन के चेक रिटर्न मामले में डेढ़ साल की जेल। साथ ही समय पर मुआवजा नहीं देने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा का भी आदेश दिया है. मिल मालिकों ने व्यवसाय विकास के लिए बैंक से 21.25 करोड़ के कैश क्रेडिट लोन की मंजूरी मांगी। हालाँकि, इस ऋण का भुगतान समय पर नहीं किया गया था, इसलिए दोनों साझेदार भाइयों ने बकाया राशि का भुगतान करने के लिए अपनी कंपनी से 65 लाख रुपये का चेक दिया, चेक वापस आने के बाद बैंक द्वारा भाइयों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई।
कोर्ट में दायर मामले में मिल मालिक दोनों भाइयों समीर शाह और श्याम शाह को डेढ़-डेढ़ साल की सजा सुनाई गई है. कोर्ट की ओर से यह भी आदेश दिया गया है कि अगर तय समय सीमा के भीतर बैंक द्वारा बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया तो दोनों भाइयों की सजा 6-6 महीने तक बढ़ाई जा सकती है.
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