img

FIR विरुद्ध राहुल गांधी: लोकसभा में विपक्षी नेता राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ गई हैं. संसद में हंगामे के मामले में बीजेपी की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने राहुल के खिलाफ केस दर्ज किया है. सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस नेता के खिलाफ बीएनएस 117,125,131,3(5) के तहत मामला दर्ज किया गया है.

बीजेपी ने गुरुवार को राहुल गांधी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. शिकायत में राहुल पर संसद परिसर में हाथापाई के दौरान मारपीट और उकसाने में शामिल होने का आरोप लगाया गया था.

राहुल के खिलाफ इन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है

अनुच्छेद 115: स्वैच्छिक क्षति पहुँचाना

धारा 117: गंभीर चोट पहुँचाना

धारा 125: जीवन और व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालना

अनुच्छेद 131: आपराधिक बल का प्रयोग

धारा 351: आपराधिक धमकी

धारा 3(5): एक सामान्य उद्देश्य के लिए कार्य करना

बीजेपी ने राहुल के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत

इसके अलावा बीजेपी ने मांग की है कि राहुल गांधी को हत्या के प्रयास और अन्य आरोपों के तहत आरोपी बनाया जाए. बीजेपी सांसद हेमांग जोशी, अनुराग ठाकुर और बांसुरी स्वराज संसद मार्ग थाने पहुंचे और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.

अनुराग ठाकुर मामले की जांच करें और उन पर धारा 109 (हत्या का प्रयास), 115 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 117 (स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना), 125 (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालना), धारा 131 (आपराधिक बल) के तहत आरोप लगाएं। ), 351 (आपराधिक धमकी) और 3(5) (सामान्य इरादा) एफआईआर दर्ज करने के लिए मांग की.

संसद में क्या हुआ ?

संविधान निर्माता बीआर अंबेडकर के कथित अपमान को लेकर गुरुवार को सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्य संसद भवन के मकर गेट के पास एक-दूसरे से भिड़ गए और नारे लगाए. इस बीच विपक्ष और एनडीए सांसदों के बीच धक्का-मुक्की में पूर्व मंत्री प्रताप चंद्र सारंगी और मुकेश राजपूत घायल हो गये. प्रताप चंद्र सारंगी ने राहुल गांधी पर उन्हें धक्का देने का आरोप लगाया.

कांग्रेस ने भी की शिकायत

दूसरी ओर, कांग्रेस ने इस दावे को खारिज कर दिया और आरोप लगाया कि भाजपा सांसदों ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को धक्का दिया और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के साथ हाथापाई की। इस मामले में कांग्रेस ने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है.

--Advertisement--