PF Interest Rates : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) जमा पर ब्याज दर को 8.25% पर स्थिर रखा है। यह निर्णय ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) की बैठक में 28 फरवरी 2024 को लिया गया। इससे पहले, फरवरी 2024 में, ईपीएफ पर ब्याज दर को 2022-23 के 8.15% से बढ़ाकर 2023-24 के लिए 8.25% कर दिया गया था।
पीएफ खाते से पैसा निकालने के नियम
कई बार नौकरीपेशा लोगों को आपातकालीन स्थितियों में EPF खाते से पैसा निकालने की जरूरत पड़ती है। लेकिन इसके लिए कुछ नियम और शर्तें तय की गई हैं। आइए जानते हैं कि पीएफ से पैसा निकालने के लिए किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है।
पीएफ खाते से कब निकाले पैसा?
5 साल बाद निकासी का सुझाव: यदि बहुत जरूरी हो, तो भी 5 साल के बाद ही पीएफ से पैसा निकालें।
5 साल से पहले निकासी पर TDS: अगर कोई कर्मचारी 50,000 रुपये से अधिक की राशि 5 साल से पहले निकालता है, तो उसे 10% TDS देना होगा।
कराधान का असर:
5 साल से पहले निकासी करने पर, नियोक्ता का योगदान कर योग्य वेतन में जुड़ जाता है।
कर्मचारी योगदान पर अर्जित ब्याज को भी अन्य आय स्रोतों में जोड़ा जाता है, जिस पर टैक्स लगता है।
क्या नौकरी छोड़ने पर पीएफ निकासी पर टैक्स लगता है?
नहीं, यदि कोई कर्मचारी नौकरी छोड़ने के बाद EPF से पैसा निकालता है, तो इस पर कोई कर नहीं लगता।
कंपनी बंद होने की स्थिति में भी EPF निकासी टैक्स-फ्री होती है।
कर्मचारी की मृत्यु होने पर भी पीएफ राशि निकालने पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता।
नई कंपनी में जॉइन करने पर PF को ट्रांसफर करने पर भी कोई कर नहीं लगता।
बेरोजगारी की स्थिति में पीएफ निकासी के नियम
1 महीने बाद 75% राशि निकासी: ईपीएफ नियमों के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति नौकरी छोड़ने के 1 महीने बाद भी नई नौकरी नहीं पाता है, तो वह अपनी कुल जमा राशि का 75% निकाल सकता है।
2 महीने से अधिक बेरोजगारी पर पूरी निकासी: यदि कोई व्यक्ति 2 महीने या उससे अधिक बेरोजगार रहता है, तो वह अपनी पूरी EPF राशि निकाल सकता है।
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Brijendra
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