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मथुरा : मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने आदेश 7 नियम 11 को चुनौती देने वाली मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी। यह फैसला जस्टिस मयंक कुमार जैन की एकल पीठ ने दिया.

आपको बता दें कि मुस्लिम पक्ष ने श्री कृष्ण जन्मभूमि (shri-krishna-janmalocation) और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़ी याचिकाओं की स्वीकार्यता को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. इन याचिकाओं को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था. दूसरी ओर, उच्च न्यायालय ने सिविल मुकदमे की पोषणीयता के संबंध में हिंदू पक्ष की दलीलें स्वीकार कर लीं। आपको बता दें कि हिंदू पक्ष ने दायर याचिकाओं में शाही ईदगाह मस्जिद की जमीन को हिंदुओं की जमीन माना था और वहां पूजा करने का अधिकार मांगा था.

6 जून को सुनवाई पूरी होने के बाद हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था

दूसरी ओर, मुस्लिम पक्ष ने पूजा स्थल अधिनियम, वक्फ अधिनियम, परिसीमन अधिनियम और विशिष्ट कब्ज़ा राहत अधिनियम का हवाला देते हुए हिंदू पक्ष की याचिकाओं को खारिज करने की दलील दी। इससे पहले हाई कोर्ट ने 6 जून को सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. दरअसल हिंदू पक्ष की ओर से 18 याचिकाएं दायर की गई थीं. वहीं मुस्लिम पक्ष ने आदेश 7, नियम 11 के तहत इन याचिकाओं की पोषणीयता पर सवाल उठाए और इन्हें खारिज करने की प्रार्थना की.

इलाहाबाद हाई कोर्ट के आज के फैसले का क्या होगा असर?

इलाहाबाद हाई कोर्ट के आज के फैसले का असर ये होगा कि हिंदू पक्ष की याचिकाओं पर हाई कोर्ट में सुनवाई होती रहेगी. हाई कोर्ट ने इन मामलों को सुनवाई के योग्य माना है. जस्टिस मयंक कुमार जैन की एकल पीठ ने यह फैसला सुनाया. इन 15 याचिकाओं पर सुनवाई पूरी होने के बाद हाई कोर्ट ने 31 मई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी. इस फैसले के बाद हिंदू पक्षकारों ने खुशी जाहिर की है.

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