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Brij Bhushan Singh: महिला पहलवानों के कथित यौन शोषण मामले में कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी नेता बृज भूषण शरण सिंह को राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने बृजभूषण के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है. इसके साथ ही बृजभूषण के सचिव विनोद तोमर के खिलाफ भी आरोप तय करने का आदेश दिया गया है.

राउज एवेन्यू कोर्ट की अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत ने यह आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि बृजभूषण के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। बृज भूषण के खिलाफ धारा 354 (महिला की गरिमा को नुकसान पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल), 354-ए (यौन उत्पीड़न) और धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत आरोप लगाने का आदेश दिया गया। अदालत ने यह भी माना कि विनोद तोमर के खिलाफ धारा 506(1) के तहत आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सबूत थे।

6 महिला पहलवानों ने लगाए यौन उत्पीड़न के आरोप

15 जून, 2023 को दिल्ली पुलिस ने बृज भूषण के खिलाफ धारा 354, 354-ए (यौन उत्पीड़न), 354-डी (पीछा करना) और धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत आरोप पत्र दायर किया। बीजेपी सांसद पर छह पहलवानों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था. उनकी शिकायत के आधार पर पुलिस ने बृजभूषण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की. 

 

गौरतलब है कि विश्व चैम्पियनशिप पदक विजेता विनेश फोगाट देश और दो अन्य पहलवानों ने बृज भूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था और उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। दिल्ली पुलिस ने बृज भूषण के खिलाफ मामला दर्ज किया था लेकिन जुलाई में बृज भूषण को स्थानीय अदालत ने जमानत दे दी थी.

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