
पैन कार्ड नियम: पैन कार्ड भारत के आयकर अधिनियम के तहत जारी किया जाता है। हाल ही में PAN 2.0 लॉन्च किया गया है. यदि आपको दो पैन कार्ड मिलते हैं, तो एक जमा करना आवश्यक है। ये सज़ा नहीं होगी.

भारत में रहने वाले लोगों के लिए कई दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। हर दिन लोगों को किसी न किसी काम के लिए इन दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है।

इन दस्तावेजों में ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर कार्ड, आधार कार्ड और पैन कार्ड जैसे दस्तावेज शामिल हैं। इनमें से पैन कार्ड एक बेहद अहम दस्तावेज है. इसके बिना आपके बैंकिंग और इनकम टैक्स रिटर्न से जुड़े सारे काम रुक जाते हैं।

हाल ही में भारत सरकार द्वारा PAN 2.0 लॉन्च किया गया है। इसके तहत सभी लोगों को नया पैन कार्ड दिया जाएगा. हालांकि, जिनके पास पहले से ही पैन कार्ड है। वह इसके लिए आवेदन नहीं करेंगे. सरकार उन्हें अपने आप नया पैन कार्ड भेज देगी.

इसके लिए अलग से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा. सुरक्षा और फीचर्स के मामले में पैन 2.0 पुराने पैन कार्ड से बेहतर होगा। इसमें एक QR कोड होगा. इसमें यूजर की पूरी जानकारी होगी.

अगर किसी को PAN 2.0 मिलता है. इसलिए पुराना पैन कार्ड सरेंडर करना जरूरी है. यदि किसी व्यक्ति के पास पहले से ही पैन कार्ड है। और नए पैन कार्ड के लिए आवेदन करने पर उसे दूसरा पैन कार्ड मिल जाता है।

तो ऐसा करने वाले लोग बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। क्योंकि भारतीय कर विभाग के नियमों के अनुसार कोई भी नागरिक केवल एक ही पैन कार्ड रख सकता है। अगर किसी के पास दो पैन हैं तो उसे एक निकालना होगा।

अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो उसके खिलाफ आयकर विभाग के नियमों के तहत कार्रवाई की जा सकती है। आयकर विभाग आयकर अधिनियम की धारा 272बी के तहत डबल पैन कार्ड धारकों पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगा सकता है।
Brijendra
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