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RBI News Update: RBI : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने मुंबई स्थित न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक पर गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के चलते कई कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। इसके तहत बैंक अब न तो कोई नया ऋण जारी कर पाएगा और न ही ग्राहकों की जमा राशि स्वीकार कर सकेगा। यह प्रतिबंध 13 फरवरी 2025 से प्रभावी होगा और अगले छह महीनों तक लागू रहेगा।

ग्राहकों को झटका : निकासी पर भी लगी रोक

आरबीआई के इस फैसले से बैंक के खाताधारकों को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अब वे अपनी जमा राशि निकाल नहीं पाएंगे। चाहे बचत खाता हो, चालू खाता हो या अन्य कोई जमा खाता—किसी भी तरह की निकासी की अनुमति नहीं होगी।

बैंक के बुनियादी खर्चों की होगी अनुमति

हालांकि, आरबीआई ने बैंक को कुछ आवश्यक खर्चों के लिए भुगतान करने की अनुमति दी है, जैसे कि:

  • कर्मचारियों के वेतन
  • किराया
  • बिजली एवं अन्य जरूरी बिल

ऋण और निवेश पर भी पूरी तरह रोक

RBI के आदेश के अनुसार, न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक अब नया ऋण जारी नहीं कर सकेगा, किसी पुराने ऋण का नवीनीकरण नहीं होगा और बैंक कोई भी नया निवेश नहीं कर सकेगा।

जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए कदम

भारतीय रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि इस फैसले का मुख्य उद्देश्य बैंक के जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करना है। जिन खाताधारकों की जमा राशि बैंक में फंसी हुई है, वे 5 लाख रुपये तक की बीमा दावा राशि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) के तहत प्राप्त कर सकते हैं।

छह महीने बाद होगी समीक्षा

RBI ने कहा कि यह प्रतिबंध अस्थायी है और बैंक की वित्तीय स्थिति सुधारने के प्रयास किए जाएंगे। छह महीने के बाद बैंक की स्थिति की समीक्षा की जाएगी और आगे के फैसले लिए जाएंगे।

यदि आप न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक के खाताधारक हैं, तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। निकासी पर प्रतिबंध होने के चलते अपने वित्तीय निर्णय सोच-समझकर लें।