रेप मामले में लंबे समय से जेल में बंद आसाराम को कोर्ट ने जमानत दे दी है. आसाराम को 2013 में बलात्कार के एक मामले में गांधीनगर की निचली अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। तब से आसाराम जेल में हैं. सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल आधार पर 31 मार्च तक अंतरिम जमानत दे दी है. आसाराम को अंतरिम जमानत देते समय SC ने कुछ शर्तें रखी हैं.
कोर्ट ने आसाराम को मेडिकल आधार पर जमानत दे दी. जमानत देते हुए कोर्ट ने साफ कर दिया कि सबूतों से छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए. साथ ही जमानत के दौरान अपने किसी भी अनुयायी से न मिलें. आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से 31 मार्च तक जमानत मिल गई है.
आसाराम का जेल में इलाज चल रहा है
आसाराम का फिलहाल जेल के स्वास्थ्य देखभाल केंद्र में इलाज चल रहा है. वह हृदय रोगी हैं. इससे पहले उन्हें दिल का दौरा पड़ा था. इससे पहले भी कोर्ट ने मेडिकल आधार पर जमानत दी थी.
सजा के निलंबन की अर्जी खारिज की जाती है
आसाराम के वकील जमानत के लिए कोर्ट में कई बार अर्जी दे चुके हैं। कोर्ट का साफ कहना है कि सिर्फ मेडिकल आधार पर ही विचार किया जा सकता है. इसके अलावा कोई राहत नहीं मिलेगी. सजा निलंबित करने की अर्जी कोर्ट पहले ही खारिज कर चुकी है. आज कोर्ट ने आसाराम को सशर्त जमानत दे दी.
बेटा भी जेल में है
पीड़िता की बहन ने आसाराम के बेटे नारायण साईं के खिलाफ भी रेप का मामला दर्ज कराया था. इस मामले में अप्रैल 2019 में नारायण साईं को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी. आसाराम के मामले में 2013 में अहमदाबाद के चांदखेड़ा थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी. फिलहाल नारायण साईं भी जेल में हैं.
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