US H-1B Visa Spouse Rules : अमेरिका में काम करने जाने वाले ज्यादातर भारतीयों को H-1B वीजा दिया जाता है, जिसके जरिए वे आईटी और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में काम करते हैं। एच-1बी वीजा धारकों के जीवनसाथियों को भी अमेरिका में काम करने की अनुमति है। इसके लिए उन्हें H-4 वीजा दिया जाता है. अमेरिका ने H-4 वीजा धारकों को लेकर बड़ा ऐलान किया है, जिससे अब वे लंबे समय तक देश में काम कर सकेंगे।
दरअसल अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (डीएचएस) ने एच-1बी और एल-1 वीजा धारकों के जीवनसाथियों के लिए वर्क परमिट की अवधि बढ़ाने का फैसला किया है। सरकार इन लोगों के लिए स्वचालित वर्क परमिट नवीनीकरण अवधि को 180 दिन से बढ़ाकर 540 दिन करेगी। सीधे शब्दों में कहें तो एच-1बी और एल-1 वीजा धारकों के पति/पत्नी अब अमेरिका में लंबे समय तक काम कर सकेंगे। अमेरिकी सरकार ने कहा है कि नए नियम 13 जनवरी 2025 से प्रभावी होंगे.
नए नियमों से किसे होगा फायदा?
हालांकि, नए नियमों से केवल उन्हीं लोगों को फायदा होगा जिनका आवेदन 4 मई 2022 या उसके बाद है। इस बदलाव का उद्देश्य वीज़ा प्रक्रिया में देरी के कारण होने वाले कार्य व्यवधानों को कम करना है। नये नियम से काम में आ रही रुकावटें दूर होंगी. एच-1बी वीजा धारकों (एच-4 वीजा) के पति-पत्नी जो ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन कर रहे हैं और एल-1 वीजा धारकों (एल-2 वीजा) के पति-पत्नी सभी इस नए नियम का लाभ उठा सकते हैं और वर्क परमिट के लिए आवेदन कर सकते हैं
नौकरियाँ भरने में मदद मिलेगी: अमेरिकी सरकार
डीएचएस सचिव एलेजांद्रो एन. मेयरकास ने कहा, "जनवरी 2021 से अमेरिका में 1.6 मिलियन से अधिक नौकरियां पैदा हुई हैं। होमलैंड सिक्योरिटी विभाग कंपनियों को इन पदों को भरने में मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है।" कंपनियों पर बोझ डालने वाले नियमों को खत्म करने में मदद मिलेगी। इससे यह सुनिश्चित होगा कि लाखों लोग अर्थव्यवस्था में योगदान देना जारी रखेंगे।
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