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अल्लू अर्जुन पुष्पा 2: संध्या थिएटर भगदड़ मामले में अभिनेता अल्लू अर्जुन को अदालत से जमानत मिल गई। जमानत की शर्तों के अनुसार, अल्लू अर्जुन को आरोप पत्र दाखिल होने तक हर रविवार को पुलिस स्टेशन में उपस्थित होने का आदेश दिया गया है। इस आदेश का पालन करते हुए अल्लू अर्जुन पुलिस स्टेशन में उपस्थित हुए.

न्यायालय के आदेश:

अदालत के निर्देशों के अनुसार, अल्लू अर्जुन को दो महीने की अवधि के लिए या आरोप पत्र दायर होने तक हर रविवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच जांच अधिकारी के सामने पेश होना होगा। इसके अलावा, अदालत ने अल्लू अर्जुन को अदालत को सूचित किए बिना अपना आवासीय पता बदलने और बिना अनुमति के विदेश जाने पर भी रोक लगा दी है। ये शर्तें मामले का फैसला होने तक प्रभावी रहेंगी.

जमानत और मामले की पृष्ठभूमि:

संध्या थिएटर घटना मामले में अदालत द्वारा नियमित जमानत दिए जाने के बाद, अल्लू अर्जुन ने शनिवार (4 जनवरी, 2024) को नामपल्ली में मेट्रोपॉलिटन क्रिमिनल कोर्ट में जमानत राशि जमा कर दी। साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की नियमित जमानत अर्जी पर 30 दिसंबर 2024 को नामपल्ली कोर्ट में सुनवाई हुई, जिस पर 3 जनवरी 2025 को फैसला आया और उन्हें जमानत दे दी गई।

बता दें कि 4 दिसंबर 2024 को फिल्म पुष्पा 2 के प्रीमियर के दौरान हैदराबाद के संध्या थिएटर में भगदड़ मच गई थी, जिसमें एक महिला की मौत हो गई थी. इस मामले में अल्लू अर्जुन को 13 दिसंबर 2024 को गिरफ्तार किया गया था. निचली अदालत ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत दी थी, लेकिन कुछ घंटों के बाद तेलंगाना हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी. इस तरह फिलहाल अल्लू अर्जुन जमानत पर हैं और कोर्ट के आदेश का पालन कर रहे हैं.

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