दिल्ली की एक अदालत ने उत्पाद नीति मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 2 सितंबर तक बढ़ा दी है. सीएम केजरीवाल की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेशी हुई. विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ा दी. 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले से जुड़े ईडी केस में सीएम केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी थी. लेकिन अभी तक उन्हें सीबीआई मामले में राहत नहीं मिली है, इसलिए वह जेल में हैं.
ईडी के बाद सीबीआई ने की गिरफ्तारी
इससे पहले ईडी ने 21 मार्च को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार किया था. इसके बाद 26 जून को सीबीआई ने सीएम केजरीवाल को कोर्ट से गिरफ्तार कर लिया.
12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी
दिल्ली की एक निचली अदालत ने 20 जून को एक्साइज पॉलिसी मामले में सीएम केजरीवाल को जमानत दे दी थी. लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर रोक लगा दी. इसके बाद 12 जुलाई को सीएम केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई.
सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर विचार करने को तैयार हो गया
अब सुप्रीम कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सीएम केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार है. वकील अभिषेक मनु सिंघवी की दलील के बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि कृपया उन्हें ईमेल करें, मैं इस पर विचार करूंगा.
हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी को बरकरार रखा
5 अगस्त को दिल्ली हाई कोर्ट ने सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखा था. कोर्ट ने कहा कि सीबीआई की कार्रवाई दुर्भावना से प्रेरित नहीं थी. हाई कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखा और निचली अदालत में जाने को कहा.
दिल्ली में नई आबकारी नीति लागू की गई. जिसके बाद शराब की बिक्री के नियमों में बदलाव किया गया. दिल्ली में नई आबकारी नीति के तहत शराब की दुकानों को ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए उपहार और छूट देने की अनुमति दी गई। जबकि पिछली आबकारी नीति के तहत शराब की कीमत सरकार तय करती थी, जिससे दुकानदार इसमें बदलाव नहीं कर सकते थे. हालांकि, आधिकारिक तौर पर उस वक्त एक्साइज अधिकारियों ने कहा था कि दिल्ली में शराब पर सिर्फ 25 फीसदी की छूट है. राजधानी दिल्ली में शराब की बिक्री पूरी तरह से निजी हाथों में सौंप दी गई.
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