अगर आपके पास दोपहिया वाहन है और आप रोजाना घर से ऑफिस या कहीं बाहर जाते हैं तो हम आपको एक बहुत अच्छी जानकारी देने जा रहे हैं। अब स्कूटर या बाइक चलाते समय पीछे बैठने वाले व्यक्ति को हेलमेट पहनना होगा। मोटर वाहन अधिनियम के तहत पीछे बैठे व्यक्ति के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है, हालांकि देश के अधिकांश हिस्सों में यह लागू नहीं है।
दरअसल, हाई कोर्ट के आदेश के बाद आंध्र प्रदेश के बड़े शहर विशाखापट्टनम में आज से नया नियम लागू होने जा रहा है. जिसके चलते अब बाइक चलाते समय पीछे बैठने वाले व्यक्ति को हेलमेट पहनना होगा। शहर में बढ़ती दुर्घटनाओं को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है.
इन नियमों का करना होगा पालन
इस बारे में विशाखापत्तनम पुलिस का कहना है कि नियमों का उल्लंघन करने पर 1035 रुपये का चालान काटा जाएगा. इसके साथ ही उल्लंघनकर्ता का लाइसेंस तीन महीने के लिए निलंबित भी किया जा सकता है. पुलिस ने हेलमेट की गुणवत्ता को लेकर भी निर्देश जारी किए हैं. इसके लिए कहा गया है कि आईएसआई मार्क वाला हेलमेट ही पहनना अनिवार्य होगा. ऐसा नहीं करने पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी.
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चाहे मुंबई हो या दिल्ली, इन बड़े शहरों में स्कूटर-बाइक सवारों के लिए हेलमेट पहनने का नियम सख्ती से लागू किया जाता है। कई शहरों में तो ऐसा भी है कि हेलमेट न पहनने वाले दोपहिया वाहन चालकों के ही चालान काटे जाते हैं। ऐसे में आपको इन नियमों का हर हाल में पालन करना होगा।
हेलमेट को लेकर गुजरात हाई कोर्ट ने भी सख्त टिप्पणी की
गुजरात हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका के दौरान चल रही सुनवाई में चीफ जस्टिस ने अहमदाबाद के ट्रैफिक और वहां की व्यवस्था को लेकर चिंता जताई. मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि ऐसा लगता है कि अहमदाबाद अब मुंबई बन गया है क्योंकि शहर की सड़कों पर दोपहर तीन बजे तक भारी ट्रैफिक रहता है.
इसके अलावा चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या हेलमेट को लेकर कोई कार्रवाई की जा रही है, इसके अलावा हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि मौजूदा स्थिति को देखकर ऐसा लगता है कि गुजरात में हेलमेट का निर्माण नहीं हो रहा है. गुजरात हाई कोर्ट ने 15 दिनों के भीतर हेलमेट अनिवार्य करने का सख्त आदेश जारी किया है, जिसमें न केवल ड्राइवर बल्कि पीछे की सीट पर बैठने वाले यात्रियों के लिए भी हेलमेट अनिवार्य करने का आदेश दिया गया है.
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