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राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस: कल यानी 24 दिसंबर को देशभर में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाएगा। उपभोक्ताओं को खरीदारी करने से पहले और बाद में हमेशा अपने अधिकारों के बारे में जागरूक रहना चाहिए। ताकि उनके साथ धोखा न हो सके. सरकार भी उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करती रहती है और इसके लिए हरसंभव प्रयास करती है। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस से पहले आइए हम आपको उपभोक्ता फोरम की ओर से एक उपभोक्ता के रूप में पांच प्रमुख अधिकारों के बारे में बताते हैं। 

उपभोक्ता की सुरक्षा का अधिकार 

भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत उपभोक्ताओं को कुछ अधिकार दिए गए हैं। जिसका उपयोग कभी भी किया जा सकता है. उपभोक्ताओं को ऐसे उत्पादों और सेवाओं से खुद को बचाने का अधिकार है। जिससे उनकी जान-माल को किसी तरह का नुकसान हो सकता है. इन वस्तुओं में भोजन, दवा और बिजली के उपकरण शामिल हैं। अगर आप इन बातों को लेकर चिंतित हैं. तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं.

सूचना का अधिकार 

इसके अलावा उपभोक्ताओं को वस्तुओं और सेवाओं के बारे में जानने का अधिकार है। वह क्या ले रहा है? उपभोक्ता को इसकी कीमत, इसकी गुणवत्ता, इसकी मात्रा, इसकी उत्पादन तिथि, इसकी समाप्ति तिथि और इसका उपयोग कैसे करें यह जानने का अधिकार है। अगर दुकानदार कोई गलत जानकारी देता है तो ऐसी स्थिति में उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जा सकती है.

चुनने का अधिकार 

कोई भी ग्राहक किसी भी दुकान, किसी भी शॉपिंग स्थल, किसी भी मॉल में जा सकता है और अपनी इच्छानुसार और अपने बजट के अनुसार कुछ भी खरीद सकता है। दुकानदार या विक्रेता द्वारा उसे कोई विशेष वस्तु खरीदने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ग्राहक को अपनी इच्छानुसार कुछ भी खरीदने का अधिकार है।

सुने जाने का अधिकार 

उपभोक्ताओं को किसी भी उत्पाद या सेवा के संबंध में पंजीकरण करने और अपनी शिकायतें सुनने का अधिकार है। उपभोक्ता अपने मामले उपभोक्ता फोरम और उपभोक्ता अदालतों में प्रस्तुत कर सकते हैं। एक ग्राहक के रूप में आपके मुद्दों को प्राथमिकता दी जाएगी।

रिफंड का अधिकार  

यदि किसी ग्राहक को किसी उत्पाद या सेवा से नुकसान हुआ है। तो ऐसी स्थिति में न सिर्फ रिफंड का बल्कि मुआवजा का भी अधिकार है. अगर कुछ गलत हो जाता है. इसलिए आपको इसकी मरम्मत या बदलने के लिए पैसे वापस पाने का अधिकार है। अगर किसी सेवा में कोई खामी है तो इसके लिए मुआवजा पाने का भी अधिकार है.

कहां करें शिकायत? 

आपको बता दें कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पोर्टल https://consumerhelpline.gov.in/public/ पर जाकर अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करा सकता है। तो इसके अलावा आप 'एनसीएच' मोबाइल ऐप पर भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।  

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