प्रधानमंत्री आवास योजना: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 (पीएमएवाई-यू 2.0) के तहत कम आय वाले परिवारों को अपने घर के सपने को साकार करने में मदद करने के लिए होम लोन पर 4% तक की सब्सिडी की घोषणा की है। यह योजना 'सभी के लिए आवास' की दृष्टि से देश भर में पात्र शहरी परिवारों को तैयार घर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई है।
पात्र कौन है ?
इस योजना के तहत, केवल आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), निम्न आय समूह (एलआईजी) और मध्यम आय समूह (एमआईजी) से संबंधित परिवार ही सब्सिडी के पात्र हैं। पात्रता के लिए आय का प्रमाण आवश्यक है। आय सीमाएँ इस प्रकार हैं:
ईडब्ल्यूएस: वार्षिक आय ₹3 लाख तक
एलआईजी: वार्षिक आय ₹3 लाख से ₹6 लाख
एमआईजी: वार्षिक आय ₹6 लाख से ₹9 लाख
अगर आपने 1 सितंबर 2024 के बाद घर खरीदने, दोबारा बेचने या बनाने के लिए होम लोन लिया है तो आपको इस योजना का लाभ मिल सकता है। यह योजना अगले पांच साल तक लागू रहेगी.
सब्सिडी विवरण:
₹35 लाख तक के घर के लिए ₹25 लाख तक का गृह ऋण लेने वाला लाभार्थी 12 वर्षों की अवधि के लिए पहले ₹8 लाख ऋण पर 4 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी के लिए पात्र होगा।
पात्र ईडब्ल्यूएस श्रेणी के परिवारों को उनकी उपलब्ध भूमि पर 45 वर्ग मीटर तक नए पक्के मकान बनाने के लिए 2.5 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाती है।
कौन पात्र नहीं है ?
लाभार्थी जिसे पिछले 20 वर्षों में केंद्र सरकार, राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार या स्थानीय स्वशासन की किसी भी आवास योजना के तहत घर मिला हो।
31.12.2023 के बाद किसी भी कारण से केंद्रीय मंजूरी और निगरानी समिति (सीएसएमसी) द्वारा पीएमएवाई-यू के तहत घरों के लाभार्थियों की संख्या कम कर दी गई।
प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी को चार घटकों के माध्यम से कार्यान्वित किया गया है:
लाभार्थी आधारित निर्माण
भागीदारी किफायती आवास
किफायती किराये के मकान
ब्याज सब्सिडी योजना
पात्र लाभार्थियों को पांच वार्षिक किस्तों में ₹1.80 लाख तक की केंद्रीय सहायता दी जाती है। साझेदारी में किफायती आवास वर्टिकल ईडब्ल्यूएस लाभार्थियों को स्थायी घर खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
Read More: बजाज फाइनेंस ने किया ट्रिपल सरप्राइज: बोनस, स्टॉक स्प्लिट और डिविडेंड का ऐलान, शेयर 5% टूटा"
Brijendra
Share



