आईटीआर कैसे दाखिल करें
उदाहरण के लिए, यह आपको ऋण लेने, वीज़ा के लिए आवेदन करने या सरकारी निविदा में भाग लेने में मदद करता है। अगर आप लगातार आईटीआर दाखिल करते रहेंगे तो बैंक आपको आसानी से लोन दे सकता है.
इस बार फाइलिंग की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 है. वर्तमान में दो प्रकार की कर व्यवस्थाएं हैं, पुरानी कर व्यवस्था और नई कर व्यवस्था। दोनों के अपने फायदे या नुकसान हैं। नई कर व्यवस्था पुरानी व्यवस्था की तुलना में सरल कर स्लैब प्रदान करती है। आइए जानते हैं आईटीआर ई-फाइलिंग का स्टेप बाई स्टेप गाइड
सबसे पहले इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल इनकमटैक्स.gov.in पर लॉगइन करें। यदि आप नए उपयोगकर्ता हैं तो अपना पंजीकरण अपने पैन का उपयोग करके करें। - अब 'फाइल इनकम टैक्स रिटर्न' पर क्लिक करें। डैशबोर्ड पर, 'ई फ़ाइल' अनुभाग और 'आय कर रिटर्न' चुनें।
फिर उस मूल्यांकन वर्ष का चयन करें जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं। फिर अपनी फाइलिंग स्थिति जैसे 'व्यक्तिगत' या 'हिंदू अविभाजित परिवार' (एचयूएफ) चुनें। इसके बाद आईटीआर फॉर्म चुनें.
यदि आपकी आय प्रोफ़ाइल पहले बताए गए नियमों के अनुसार है तो आईटीआर 1 (सहज) आपका संभावित विकल्प होगा। इसके लिए आपको सबसे पहले यह तय करना होगा कि आप मूल रिटर्न दाखिल कर रहे हैं या 'संशोधित' रिटर्न दाखिल कर रहे हैं।
टैक्स फाइलिंग मोड पर जाएं और ऑनलाइन तैयार करें और सबमिट करें पर क्लिक करें। आपको बता दें कि अधिकांश नियोक्ताओं द्वारा कर्मचारियों का फॉर्म 16 जारी कर दिया गया है। अगर आप 31 जुलाई से पहले आईटीआर दाखिल करते हैं तो यह आपके लिए कई मायनों में अच्छा होगा।
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