img

यूनियन बजट 2024 : मोदी सरकार 3.0 का पहला पूर्ण बजट आज पेश किया जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश कर रही हैं. इस बजट में सभी सेक्टरों के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं. इनकम टैक्स पर सरकार ने बड़ा ऐलान किया है. नए टैक्स ढांचे में स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा बढ़ा दी गई है. 3 लाख तक की आय होगी टैक्स फ्री. नए ढांचे में स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाकर 75 हजार कर दिया गया है.  

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई बड़े ऐलान किए हैं. 3 लाख से 5 लाख तक की आय पर 5 फीसदी टैक्स देना होगा. 7 से 10 लाख तक की आय पर 10 फीसदी टैक्स देना होगा. 10 से 12 लाख की आय पर 15 फीसदी टैक्स लगाया गया है.  

नई आयकर व्यवस्था में कर  

नई आयकर व्यवस्था पर नजर डालें तो नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपये तक की आय वालों को कोई टैक्स नहीं देना होगा. सरकार आयकर अधिनियम की धारा 87ए के तहत 25,000 रुपये की कर छूट प्रदान करती है। नई आयकर व्यवस्था के तहत 3 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं है. 3-6 लाख रुपये की आय पर 5%, 6-9 लाख रुपये की आय पर 10%, 9-12 लाख रुपये की आय पर 15%, 12-15 लाख रुपये की आय पर 20% और 15 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30% टैक्स लगेगा। होगा 

पुराने इनकम टैक्स में टैक्स स्लैब 

पुरानी आयकर व्यवस्था के टैक्स स्लैब पर नजर डालें तो पुरानी कर व्यवस्था में रु. 2.50 लाख तक की आय कर मुक्त है। 2.50 से 5 लाख रुपए तक की आय पर 5% टैक्स, 5 से 10 लाख रुपए तक की आय पर 20% और 10 लाख रुपए से अधिक की आय पर 30% टैक्स लगेगा। पुराने टैक्स सिस्टम में 5 लाख रुपये तक की आय वाले लोगों को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था. सरकार 2.50 रुपये से 5 लाख रुपये तक की आय पर 5 फीसदी की दर से 12500 रुपये की टैक्स रियायत देती है.

बजट लाइव 2024: इनकम टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव 
0 - 3 लाख रुपये तक - शून्य
3 से 7 लाख रुपये - 5%
7 से 10 लाख रुपये - 10%
10 से 12 लाख रुपये - 15%
12 से 15 लाख रुपये - 20%
15 लाख से ऊपर - 30%

--Advertisement--