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टैक्स सेविंग टिप्स : नौकरीपेशा वर्ग के करदाता टैक्स बचाने के लिए कई तरकीबें अपनाते हैं। हम आपको कुछ ऐसी योजनाओं के बारे में बता रहे हैं जो आपको टैक्स बचाने में मदद करती हैं। हर नौकरीपेशा व्यक्ति जितना हो सके टैक्स बचाने की कोशिश करता है, लेकिन कई बार टैक्स बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आप वित्त वर्ष की शुरुआत से ही समझदारी से निवेश करें तो आप टैक्स में काफी बचत कर सकते हैं. 

टैक्स बचत के लिए बैंक ग्राहकों को टैक्स सेवर एफडी का विकल्प देते हैं। इस प्रकार की FD की कुल अवधि पांच वर्ष है। इस स्कीम में निवेश करने पर ग्राहकों को आमतौर पर 7 से 8 फीसदी ब्याज मिलता है. साथ ही इस योजना के तहत करदाताओं को आयकर की धारा 80सी के तहत 1.50 लाख रुपये की छूट मिलती है।

पीपीएफ भी एक टैक्स सेविंग स्कीम है जिसमें निवेश पर ग्राहकों को आयकर की धारा 80सी के तहत सालाना 1.50 लाख रुपये की छूट मिलती है। यह 15 साल की स्कीम है जिसमें जमा राशि पर 7.10 फीसदी ब्याज मिलता है.

टैक्स बचत के लिए इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम (ईएलएसएस) भी एक अच्छा विकल्प है। इसमें आपको सिर्फ 3 साल के निवेश पर ही टैक्स छूट का लाभ मिलता है. इसमें आपको एक साल में 1 लाख रुपये रिडेम्प्शन पर टैक्स छूट का लाभ मिलता है. इसमें आपको करीब 10 फीसदी का रिटर्न मिलता है.

राष्ट्रीय बचत योजना (एनएससी) पांच साल की छोटी बचत योजना है जिसमें जमा राशि पर 7.7 प्रतिशत ब्याज मिलता है। इसमें निवेश करने पर आपको इनकम टैक्स की धारा 80सी के तहत 1.50 लाख रुपये की टैक्स छूट मिल रही है।

इसके अलावा यदि आप अपने बच्चे की ट्यूशन फीस का भुगतान करते हैं, तो आप उस पर दावा कर सकते हैं और कर राहत प्राप्त कर सकते हैं।

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