दुबई : दुनिया के सभी देशों में नागरिकता हासिल करने के अपने-अपने नियम हैं। कई देशों में सुविधाओं और अच्छी नौकरियों की तलाश में लोग वहां स्थायी रूप से बसना चाहते हैं। लेकिन सभी देशों में नागरिकता प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। कई सालों से भारतीयों समेत कई देशों के लोग नौकरी की तलाश में यूएई के शहर दुबई जाना पसंद कर रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यूएई में नागरिकता हासिल करना कितना मुश्किल है। आज हम आपको बताएंगे कि यूएई में नागरिकता हासिल करने के क्या नियम हैं।
संयुक्त अरब अमीरात
संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) का शहर पूरी दुनिया को आकर्षित करता है। दुबई आज दुनिया के आधुनिक शहरों में से एक है। इस शहर में मौजूद सुविधाएं हर किसी को आकर्षित करती हैं। आज भारत समेत कई देशों के लोग नौकरी और घूमने के लिए दुबई जाना पसंद करते हैं। लेकिन अन्य देशों की तुलना में यूएई की नागरिकता प्राप्त करना बहुत कठिन माना जाता है। यूएई में लोगों को आसानी से नागरिकता नहीं मिलती है, यही कारण है कि लोगों को गैर-नागरिक कहा जाता है और सालों तक यूएई में रहने के बावजूद उन्हें सरकारी सुविधाएं नहीं मिलती हैं।
संयुक्त अरब अमीरात की नागरिकता
यूएई की नागरिकता प्राप्त करना सबसे कठिन माना जाता है। क्योंकि यहां नागरिकता के नियम बहुत सख्त हैं। आपको बता दें कि यूएई में कोई व्यक्ति 30 साल तक रहने के बाद ही वहां की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। आवेदन करते समय अरबी भाषा का ज्ञान होना चाहिए।
इसके अलावा अगर कोई यूएई नागरिक किसी विदेशी पुरुष या महिला से शादी करता है तो उसे यूएई कोर्ट से इजाजत लेनी होगी। शादी को लेकर कई नियम हैं, जैसे किसी दूसरे देश के पुरुष या महिला की उम्र शादी करने वाले व्यक्ति से दोगुनी नहीं होनी चाहिए। दूसरे देश की महिला नागरिकता के लिए आवेदन कर सकती है अगर उसकी शादी के 7 साल के भीतर बच्चा हो, अन्यथा उसे 10 साल बाद आवेदन करने का मौका मिलता है। हालांकि, नियमों में बदलाव के बाद अब अपने क्षेत्र में विशेष पहचान रखने वाले लोगों, रियल एस्टेट खरीदने वाले और यूएई में निवेश करने वाले लोगों को भी वहां की नागरिकता मिल सकेगी।
संघीय कानून संख्या 17 में कहा गया है कि यदि आप ओमान, कतर या बहरीन के अरब नागरिक हैं, तो आप तीन साल के निवास के बाद नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। जबकि अन्य अरब देशों के लोग यूएई में सात साल रहने के बाद नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं।
जानकारी के मुताबिक, यूएई की नागरिकता लेने के बाद दुबई या यूएई के किसी अन्य शहर में रहना जरूरी नहीं है। लेकिन 1 या 2 साल में एक बार देश का दौरा करना पड़ता है। यूएई की नागरिकता मिलने के बाद कई तरह की टैक्स छूट और कई अन्य फायदे मिलते हैं। आज संयुक्त अरब अमीरात दुनिया भर में अच्छे और आधुनिक इलाज के लिए जाना जाता है। नागरिकता मिलने के बाद भी इसका फायदा मिलता है.
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