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GST Council Meeting : कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में क्या फैसला हुआ। टीओआई के अनुसार, 50% से अधिक फ्लाई ऐश वाले ऑटोक्लेव्ड वातित कंक्रीट (एएसी) ब्लॉक को एचएस कोड 6815 के तहत रखा गया है। इसके बाद उन पर पहले से कम जीएसटी लगेगा, जो पहले 18 फीसदी था और अब 12 फीसदी कर दिया गया है.

वित्त मंत्री सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की बैठक में पुरानी कारों (इलेक्ट्रिक वाहनों सहित) की बिक्री से संबंधित लेनदेन पर जीएसटी को 12% से बढ़ाकर 18% करने की मंजूरी दे दी गई है।

जीएसटी परिषद ने निर्णय लिया है कि फोर्टिफाइड चावल के दानों पर 5% की एक समान दर से कर लगाया जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है। पहले इस पर अलग-अलग टैक्स दरें लागू होती थीं. जिससे कर प्रणाली थोड़ी कठिन हो गई।

रेडी-टू-ईट पॉपकॉर्न पर जीएसटी के संबंध में, परिषद ने स्पष्ट किया कि बिना पैकेजिंग के बेचे जाने वाले नमक और नमकीन जैसे मसालों वाले पॉपकॉर्न पर 5% जीएसटी लगेगा। इसके अलावा प्री-पैकेज्ड और लेबल वाले पॉपकॉर्न पर 12% जीएसटी देय है।

हालाँकि, एचएस कोड 1704 90 90 के तहत कन्फेक्शनरी के रूप में वर्गीकृत कारमेल पॉपकॉर्न जैसी चीनी-लेपित किस्मों पर 18% जीएसटी लगेगा।

जीएसटी परिषद ने शनिवार को जीवन और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी प्रीमियम पर कर की दर कम करने का फैसला टाल दिया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी. जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक में निर्णय लिया गया कि इस संबंध में कुछ और तकनीकी पहलुओं पर ध्यान देने की जरूरत है। मामले को आगे विचार-विमर्श के लिए जीओएम को भेजा गया था। यह निर्णय केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता और राज्यों के उनके समकक्षों की उपस्थिति में परिषद द्वारा लिया गया। बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि समूह, व्यक्तिगत, वरिष्ठ नागरिक पॉलिसियों पर कराधान पर निर्णय लेने के लिए बीमा पर जीओएम की एक और बैठक होगी। चौधरी ने संवाददाताओं से कहा कि कुछ सदस्यों ने कहा कि और चर्चा की जरूरत है। हम (जीओएम) जनवरी में फिर मिलेंगे।

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