भारत में कहीं भी अपराध होते रहते हैं. इसलिए सबसे पहले सूचना देने के लिए थाने में एफआईआर दर्ज कराई जाती है।
किसी भी आपराधिक मामले पर आगे की कार्रवाई के लिए एफआईआर बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसी दस्तावेज के आधार पर पुलिस आगे की जांच करती है.
इसके बाद भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 154 के तहत मामला दर्ज किया जाता है। यदि कोई पुलिस अधिकारी दोबारा पंजीकरण करने से इंकार करता है तो उसके खिलाफ उच्च अधिकारी से शिकायत की जा सकती है।
लेकिन लोगों को एफआईआर दर्ज कराते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए. अन्यथा उन्हें जेल जाना पड़ सकता है.
आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो हम आपको बता दें कि कई लोग एफआईआर दर्ज करते समय मामले में गलत जानकारी भी दर्ज कराते हैं। जो एक अपराध है.
यानी मान लीजिए किसी के घर चोरी हुई और चोरी की रकम 1000 रुपये थी, लेकिन फिर उसने लिखा कि 1,00,000 रुपये की चोरी हुई है. या यूं ही किसी को गाली दी थी लेकिन लिखा था कि उसे बुरी तरह पीटा गया.
अगर कोई इस तरह से किसी अपराध को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने की कोशिश करता है और एफआईआर में गलत जानकारी देता है तो पुलिस उसी व्यक्ति के खिलाफ जवाबी कार्रवाई कर सकती है।
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