img

Indian Railways Rules For PwD: भारतीय रेलवे हर दिन बदलता रहता है। रेल मंत्रालय ने हाल ही में ट्रेनों में सफर करने वाले दिव्यांगों के लिए बड़ा फैसला लिया है. रेल मंत्रालय ने विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के लिए कोटा को मंजूरी दे दी है। इसका मतलब यह है कि अब हर ट्रेन में दिव्यांगों के लिए कोटा होगा, भले ही ट्रेन में रियायती सुविधाएं हों या नहीं।

रेलवे द्वारा लिए गए इस फैसले से राजधानी, शताब्दी, दुरंतो, हमसफर, गतिमान और वंदे भारत ट्रेनों सहित सभी आरक्षित एक्सप्रेस मेल ट्रेनों में विकलांग कोटा प्रदान किया जाएगा। जानिए इस कोटे के तहत किस कोच में दिव्यांगों के लिए कितनी सीटें आरक्षित होंगी और कैसे बुकिंग की जा सकती है।

किस कोच में कितनी सीटें आरक्षित होंगी?

रेल मंत्रालय द्वारा दिव्यांगों के लिए रिजर्व कोटे में बदलाव के मुताबिक अब स्लीपर कोच में चार बर्थ आरक्षित रहेंगी. इसमें दो निचली और दो मध्य बर्थ होंगी। थर्ड एसी, 3ई और 3ए में भी 4 बर्थ होंगी। इसमें दो निचले और दो मध्य होंगे। एसी चेयर कार में भी चार सीटें होंगी।

तो वंदे भारत ट्रेनों में भी दिव्यांगों के लिए कोटे के तहत चार सीटें आरक्षित रहेंगी. रेल मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, आठ कोच वाली ट्रेन में C1 और C7 कोच में दो सीटें (सीट नंबर 40) अलग से आरक्षित रहेंगी. इसलिए 16 कोच वाली ट्रेनों में सी1 और सी14 में सीटें उपलब्ध होंगी।

विशिष्ट पहचान पत्र की आवश्यकता होगी

भारतीय रेलवे की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, वही यात्री PWD कोटा के तहत टिकट बुक कर सकेंगे. जिसके पास सरकार द्वारा जारी एक विशिष्ट पहचान पत्र होगा। ऑनलाइन टिकट बुक करते समय उस कार्ड का विवरण दर्ज करना आवश्यक होगा।

ताकि इस सुविधा का दुरुपयोग न हो सके. इसी तरह, रेलवे बुकिंग काउंटर पर टिकट बुक करते समय विशिष्ट पहचान पत्र दिखाना होगा। या सरकार द्वारा जारी कोई अन्य विकलांगता कार्ड।

--Advertisement--