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इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख आने में एक हफ्ते से भी कम समय बचा है. रिटर्न फाइलिंग अगले हफ्ते 3 दिन तक चलेगी और इसके बाद आईटीआर फाइल करने पर जुर्माना लगेगा. आयकर विभाग ने समय सीमा से पहले संकेत दिया है कि रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ने की संभावना नहीं है।

डेडलाइन बढ़ने की गुंजाइश कम 

वित्तीय वर्ष 2023-24 या आकलन वर्ष 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। करदाताओं का एक समूह समयसीमा बढ़ाने की मांग कर रहा है. उनकी शिकायत है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग पोर्टल बहुत धीमा है. रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ने की उम्मीद कम है. विभाग का मानना ​​है कि करदाता अच्छी गति से रिटर्न दाखिल कर रहे हैं और इस साल फिर से आईटीआर दाखिल करने का नया रिकॉर्ड बनने जा रहा है।

4 करोड़ से ज्यादा रिटर्न फाइलें

आयकर फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध डैशबोर्ड के अनुसार, अब तक 12.39 करोड़ से अधिक करदाताओं ने पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराया है। अब तक लगभग 46 लाख आयकर रिटर्न दाखिल किये जा चुके हैं। इनमें से 4 करोड़ 22 लाख से अधिक रिटर्न को करदाताओं द्वारा सत्यापित किया जा चुका है। आयकर विभाग ने इनमें से 1 करोड़ 89 लाख से ज्यादा रिटर्न प्रोसेस भी कर दिए हैं.

ये रिकॉर्ड पिछले साल बना था 

आयकर विभाग ने इस साल 24 जुलाई को 4 करोड़ आईटीआर फाइलिंग का लक्ष्य हासिल किया था। पिछले साल 26 जुलाई को 4 करोड़ ITR का आंकड़ा पार हुआ था. 23 जुलाई को एक ही दिन में 22 लाख से ज्यादा आईटीआर दाखिल किए गए. इसी वजह से विभाग को लगता है कि इस साल आईटीआर फाइलिंग का नया रिकॉर्ड बन सकता है. पिछले साल 31 जुलाई तक रिकॉर्ड 6.77 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किए गए थे।

31 जुलाई के बाद 5 हजार जुर्माना 

आयकर विभाग का मानना ​​है कि समय सीमा से पहले बचे दिनों में करदाताओं द्वारा रिटर्न दाखिल करने में और वृद्धि होगी। ऐसे में समय सीमा बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है. आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख यानी 31 जुलाई 2024 तक आयकर रिटर्न दाखिल करना मुफ्त है। समय सीमा के बाद करदाता के पास रिटर्न दाखिल करने के लिए 31 दिसंबर तक का समय है, लेकिन करदाता को 5,000 रुपये तक जुर्माना देना होगा।  

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