EPFO New Rules: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने अपने नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब पीएफ खाताधारकों के नॉमिनी को क्लेम का पैसा आसानी से मिल सकेगा. आइए जानें क्या बदला है.
इससे पहले ईपीएफ सदस्यों की मृत्यु के बाद उनके नामांकित व्यक्तियों को दावा राशि प्राप्त करने के लिए आधार विवरण लिंक करने में समस्याओं का सामना करना पड़ता था।
ईपीएफओ द्वारा घोषित नए नियमों के मुताबिक, अगर किसी ईपीएफ सदस्य की मृत्यु हो जाती है। उनका आधार कार्ड उनके खाते से लिंक नहीं है. या फिर इसकी जानकारी पीएफ खाते से मेल नहीं खाती. हालांकि, पीएफ खाताधारक का पैसा उसके नॉमिनी को दिया जाएगा.
EPFO के नए नियमों के बाद अब डेथ क्लेम करना बेहद आसान हो गया है. पहले ईपीएफ सदस्य की मृत्यु के बाद डेथ क्लेम के पैसे के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है.
ईपीएफओ ने नियम के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि मृत्यु के बाद किसी के आधार कार्ड की जानकारी में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है।
इस कारण खातेदार के नॉमिनी के भौतिक सत्यापन के आधार पर ही पैसे का भुगतान किया जाएगा. लेकिन नियमों के मुताबिक इसके लिए क्षेत्रीय अधिकारी की अनुमति लेनी होगी. अंतिम मुहर लगने के बाद अंतिम मृत्यु दावे का निपटारा किया जाएगा.
--Advertisement--